मुरार नदी: नगरनिगम की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का स्टे

ग्वालियर। मुरार नदी के किनारे स्थित मकानों की तोड़ने पर ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ ने रोक लगा दी है। इससे फिलहाल उन 40 परिवारों को राहत मिल गई है, जिनके मकान 31 जनवरी को नगर निगम व प्रशासन तोड़ने वाला था। मकानो को तोड़ने के विरोध में नदी किनारे बसे 40 परिवार दो दिनों से मुरार नदी के गंदे पानी में खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे थे।

हाईकोर्ट के इस रोक के बाद मुरार के इन 40 परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है। इन्हीं परिवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पीड़ितों की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस शील नागू की बैंच ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए। हालांकि अभी अगली सुनवाई तारीख तय नहीं नहीं है। यदि यह रोक नहीं लगाई जाती तो नगर निगम और जिला प्रशासन ने 31 जुलाई को इन 40 मकानों को तोड़ने की तैयारी कर ली थी। की होने वाली तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!