मुरार नदी: नगरनिगम की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का स्टे

Updesh Awasthee
ग्वालियर। मुरार नदी के किनारे स्थित मकानों की तोड़ने पर ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ ने रोक लगा दी है। इससे फिलहाल उन 40 परिवारों को राहत मिल गई है, जिनके मकान 31 जनवरी को नगर निगम व प्रशासन तोड़ने वाला था। मकानो को तोड़ने के विरोध में नदी किनारे बसे 40 परिवार दो दिनों से मुरार नदी के गंदे पानी में खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे थे।

हाईकोर्ट के इस रोक के बाद मुरार के इन 40 परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है। इन्हीं परिवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पीड़ितों की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस शील नागू की बैंच ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए। हालांकि अभी अगली सुनवाई तारीख तय नहीं नहीं है। यदि यह रोक नहीं लगाई जाती तो नगर निगम और जिला प्रशासन ने 31 जुलाई को इन 40 मकानों को तोड़ने की तैयारी कर ली थी। की होने वाली तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।

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