आनंद ताम्रकार/बालाघाट। पूर्व मंत्री लिखीराम कावरे हत्याकांड की जांच करने वाले उपनिरीक्षक अजय शुक्ला के खिलाफ बालाघाट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री दीपक त्रिपाठी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
न्यायालय की ओर बालाघाट रेंज के आईजी को निर्देशित किया है कि वे इस मामले में तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अजय शुक्ला को बगैर हथकडी के गिरफ्तारी कर 15 जून को कोर्ट में प्रस्तुत करें। तत्कालीन विवेचक शुक्ला पिछले 4 माह से कोर्ट में पेशी पर उपस्थित ही नही हुये।
आईजी श्री डीसी सागर से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन विवेचक अजय शुक्ला 4 माह से पेशी पर उपस्थित नही हुये। न्यायालय ने 23 फरवरी 2015 को कोर्ट में पेश होने के लिये वारंट जारी किया था। इस वारंट के तामिल होने पर उन्होने चुनावी कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी की तारीख बढाने का निवेदन किया था।
इसी तरह 10 अप्रेल, 5 मई, 22 मई की भी पेशी में उपस्थित होने के समन्स मिलने के बाद भी कोर्ट में पेश नही हुये। जिसके चलते न्यायालय ने 22 मई को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया था लेकिन इस गिरफ्तारी वारंट की तामिली किरनापुर थाना प्रभारी नें विधिवत ना कराकर समन्स के रूप में की थी।
इस मामले में कोर्ट ने किरनापुर थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है तथा जवाब नही देने पर थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 29 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही कर इसकी प्रति एसपी को भी दिये जाने के आदेश दिये है। श्री डीसी सागर आईजी बालाघाट रेंज ने विवेचक एसआई अजय शुक्ला के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा।

