भोपाल। विपत्तिग्रस्त, कठिन परिस्थितियों में निवासरत और पीडित महिलायें जिनके पास जीवनयापन करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नही है, उनको महिला एवं बाल विकास विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ऐसी महिलायें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनांतर्गत 30 मई तक आवेदन दे सकेंगी।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री संजय गहरवाल ने बताया कि योजना अंतर्गत घरेलू हिंसा पीडित, दहेज पीडित, बलात्कार पीडित, दुर्व्यापार से बचाई गई, जेल से रिहा, ऐसिड विक्टिम, परित्यक्ता, विधवा-तलाकशुदा, शासकीय अशासकीय गृह में निवासरत बालिकायें आवेदन कर सकती है।
प्रणिक्षण विषयः
फार्मेसी, नर्सिंग, ब्यूटीशियन, आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर डिप्लोमा, टायपिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी प्रशिक्षण शासन के निर्देशो एवं शर्तो अनुसार यथासंभव शासकीय संस्थान में उपलब्धता अनुसार चयनित किये जायेंगे।
अधिक जानकारी एवं आवेदन फार्म प्रारुप हेतु कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सम्पर्क कर सकते है।
पाठकों से अपील
सरकार ने केवल एक प्रेसनोट जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है परंतु आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की ज्यादातर पीड़ित महिलाएं ना तो अखबार पढ़तीं हैं और ना ही इंटरनेट के संपर्क में होतीं हैं अत: विनम्र अनुरोध है कृपया यह जानकारी पीड़ित महिलाओं तक पहुंचाएं। एक क्षण रुककर ध्यान करें कहीं कोई है जिसकी आपकी मदद कर सकते हैं, हमने इसी आशा के साथ इस सरकारी प्रेसनोट को प्रकाशित किया है। जिसे शायद ज्यादातर प्रमुख अखबार नहीं करेंगे।
