भोपाल। भोपाल स्थित शासकीय आवासों के अनाधिकृत आधिपत्यधारियों को 15 दिन में आवास खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। समय-सीमा में आवास रिक्त नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
संचालक सम्पदा संचालनालय श्री अजय शर्मा ने जानकारी दी है कि अनाधिकृत रूप से रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिये उनके विभाग को लिखा जायेगा। इनका दाण्डिक किराया वेतन से वसूला जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जो अनाधिकृत रूप से शासकीय आवास में रह रहे हैं, उनसे दाण्डिक किराये की बकाया राशि एकमुश्त उनकी ग्रेच्युटी से वसूल कर शासकीय कोष में जमा करवाने के लिये उनके विभाग को लिखा जायेगा।
सम्पदा संचालक ने कहा है कि नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अनाधिकृत आवास रिक्त करें, अन्यथा बेदखली के साथ ही उक्त कार्रवाई भी की जायेगी।