भोपाल। यदि विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी की तो जेल जाना पड़ेगा। विद्यार्थियों से मोटी फीस लेने के बाद भी उन्हें समय पर परीक्षाफल प्रदाय न किये जाना, शासन के निर्धारित मापदण्डों का पालन न करना एवं उनके साथ धोखाधड़ी करना अत्यंत गंभीर अपराध है। तुरंत विद्यार्थियों को मार्कशीट दिलाओ नहीं तो यहां से सीधे जेल जाओगे।
उक्त तल्ख चेतावनी देवास कलेक्टर महेश अग्रवाल ने आज मंगलवार को मल्हार स्मृति मंदिर में जनसुनवाई के दौरान एक प्रकरण में निजी कॉलेज के संचालक को दी। कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में आज 96 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इनके निराकरण के संबंध में निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री अनिल खरे, संयुक्त कलेक्टर श्री एएन अरोरा, संबंधित जिला अधिकारी तथा अन्य संबंधित उपस्थित थे।
मार्कशीट दिलाओ नहीं तो जेल जाओगे
आवेदकगण गीतांजली गाढे, सदाशिव पुनासे, राकेश चौधरी, करूणा शंकर तिवारी ने आवेदन दिया कि उन्होंने शिवशक्ति नगर देवास स्थित त्रिभुवंस कॉलेज में सन 2009 में एमएससी गणित की कक्षा में प्रवेश लिया। उनकी एमएससी चौथे सेमिस्टर की परीक्षा अक्टूबर 2011 में हुई किन्तु कॉलेज संचालक त्रिभुवन शर्मा द्वारा आज तक उन्हें तीसरे एवं चौथे सेमिस्टर की मार्कशीट नहीं दी गई, जबकि उनके द्वारा पूरी फीस जमा करवादी गई है।
इस संबंध में विश्वविद्यालय को फोन लगाकर वहां से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि उक्त कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के 7 लाख से अधिक रूपये बकाया हैं। जबकि कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जा चुकी है। प्रकरण को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कॉलेज के संचालक को कड़ी चेतावनी दी कि तुरंत विद्यार्थियों की मार्कशीट दिलायें नहीं तो अभी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर धोखाधड़ी की शिकायत पर बंद करा दिया जायेगा।
संचालक द्वारा 1 लाख 40 हजार का चैक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए जाने पर उसे मार्कशीट दिलवाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, यदि वह इस अवधि विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं दिलाएगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
इस संबंध में विश्वविद्यालय को फोन लगाकर वहां से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि उक्त कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के 7 लाख से अधिक रूपये बकाया हैं। जबकि कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जा चुकी है। प्रकरण को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कॉलेज के संचालक को कड़ी चेतावनी दी कि तुरंत विद्यार्थियों की मार्कशीट दिलायें नहीं तो अभी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर धोखाधड़ी की शिकायत पर बंद करा दिया जायेगा।
संचालक द्वारा 1 लाख 40 हजार का चैक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए जाने पर उसे मार्कशीट दिलवाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, यदि वह इस अवधि विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं दिलाएगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
फर्जी शैक्षणिक संस्थाओं के धोखे में न आयें
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिये हैं कि वे शासन के मापदण्डों के अनुरूप कार्य करें व विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न की जाये। वहीं विद्यार्थियों को भी सलाह दी है कि वे घर बैठे डिग्री लेने आदि के प्रलोभन में निजी शिक्षण संस्थाओं के बहकावे में न आयें। वे निजी विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पूर्व उनकी मान्यता, संबद्धता आदि चैक कर लें। संदेह होने पर शिक्षा विभाग/ जिला प्रशासन से जानकारी ले लें उसके बाद ही निजी शिक्षण संस्था में प्रवेश लें।
विद्युत लाइन ठीक करायें
आवेदिका सरोजबी पति अजीज शाह संजय नगर, अमोना देवास ने आवेदन दिया कि उसके घर के सामने बिजली की बड़ी लाइन गिर जाने व उसका मीटर खराब होने से उसे बिजली नहीं मिल रही है। लाइन ठीक करवाकर व मीटर बदलवाकर उसकी बिजली चालू करवाई जाये। इस पर कलेक्टर द्वारा एसई बिजली विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण हटवायें
आवेदक शिवनारायण कुमावत, शंकरलाल, राजेश, चतुर्भज, बृजमोहन आदि ने आवेदन देकर बताया कि बिंजाना क्षेत्र नगर निगम देवास की सीमा में आता है। वहां उनके मकान के पीछे की सार्वजनिक नाली पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से पानी का निकास बंद हो गया है। अतिक्रमण हटवाया जाये। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
कपिलधारा कुए की पूरी राशि दिलायें
आवेदक दिनेश चौहान पिता भूरूलाल ग्राम कमलापुर तहसील बागली ने आवेदन देकर बताया कि उसने शासन की कपिलधारा योजना में कुआ खुदवाया परन्तु उसे डेढ़ वर्ष हो जाने पर भी 20 हजार 600 रूपये की शेष राशि नहीं दी जा रही है। इससे उसका कुआ बिना बंधा हुआ पड़ा है। प्रकरण में कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागली को तुरंत निराकरण करने तथा मामले को टीएल में रखने के निर्देश दिये गये।
भूमि का गलत सीमांकन
सजनबाई पति दरियावसिंह, सालिगराम पिता अमरसिंह आदि ने आवेदन दिया कि अधीक्षक भू-अभिलेख देवास द्वारा उनकी ग्राम खजुरिया बीना तहसील हाटपीपल्या स्थित भूमि का गलत सीमांकन करवाकर उसकी भूमि दूसरों की बता दी गई है। उसकी भूमि का दोबारा सीमांकन कराया जाये। कलेक्टर द्वारा प्रकरण में तहसीलदार हाटपीपल्या को परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
आवास दिलाया जाये
आवेदिका सावित्रीबाई पति तेजकरण निवासी ग्राम लोहारी तहसील देवास ने आवेदन दिया कि उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है। उसके पास रहने के लिए सांटियों एवं टाट से बना मकान है। उसे आवास दिलाया जाये। इस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत देवास को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
शासकीय बोरिंग के पानी का दुरूपयोग रोका जाये
मीना, लक्ष्मी, दुर्गा, सलोनी, सीमा आदि निवासी संत विनोबा नगर वार्ड क्रमांक 30 देवास ने आवेदन देकर बताया कि मोहल्ले के शासकीय बोरिंग के पानी का उपयोग इसी मोहल्ले के निवासी विक्रमसिंह, बबलू मिस्त्री द्वारा मकान बनाने के लिए किया जा रहा है, जबकि मोहल्ले में पीने के पानी की समस्या है। बोरिंग के पानी का मकान बनाने में उपयोग रोका जाये। इस पर कलेक्टर द्वारा आयुक्त नगर निगम को निराकरण के निर्देश दिये गये।
पति को तलाश करवायें
आवेदिका श्रीमती निर्मला देवड़ा ने आवेदन दिया कि उसका पति नरेन्द्र देवड़ा निवासी 44/ ए प्रताप नगर, देवास 27 सितम्बर 2012 से लापता है। वह कृभको यूरिया कंपनी मक्सी रोड में 6 माह से सिक्यूरिटी गार्ड का कार्य कर रहा था। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक को त्वरित कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए।
पत्नी वापस दिलाएं
आवेदक मोहन लाल पिता गणपतजी ग्राम लिम्बोदा तहसील हाटपीपल्या ने आवेदन देकर बताया कि उसके बेटे कैलाश ने 11 नवंबर 2012 को सीमा के साथ प्रेम विवाह किया था। वो साथ साथ रह रहे थे तभी मायाराम पिता बापूजी ग्राम इकलेरा सीमा को जबरदस्ती भगा कर ले गया। उसके बेटे की पत्नी को बेटे को वापस दिलाया जाए। प्रकरण में कलक्टर द्वारा पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।