जेएच कॉलेज, बैतूल में डीजे की आवाज से छात्रा की मौत, 10 संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज

Updesh Awasthee
भोपाल, 28 सितंबर 2026:
कोई नेता कुछ भी गए लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी प्रकार के शोर शराबे के खिलाफ शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार, भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। कोई भी नेता, अधिकारी अथवा स्वयं सरकार, ध्वनि प्रदूषण करने वाले को बचा नहीं सकती। बैतूल में ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं 10 डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जबकि एक कॉलेज छात्रा की डीजे की आवाज के कारण मौत हो गई। 

जेएच कॉलेज में डीजे की आवाज के कारण छात्रा की मौत

बैतूल के जेएच कॉलेज में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान शुक्रवार रात 17 साल की छात्रा प्रतीक्षा वर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ी। चक्कर आने के बाद वह बेहोश हो गई। उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उल्लेखनीय कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के सागर में डीजे की आवाज के कारण एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में डीजे की आवाज के कारण एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल, डीजे की आवाज के कारण लोगों को पहले भी हार्ट अटैक, एवं अन्य परेशानियां होती रही है लेकिन तब लोगों का ध्यान डीजे पर नहीं था। हाई कोर्ट द्वारा मामला संज्ञान में लिए जाने के बाद लोगों ने यह विश्वास किया है कि डीजे की आवाज के कारण भी मौत हो सकती है।


थाना कोतवाली में आठ मुकदमे दर्ज

कोतवाली पुलिस ने विसर्जन रैली, जुलूस और जलसे के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा तथा न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार इन मामलों में बीएनएस की धारा 223(बी), मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/115 और मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें आर्यन डीजे संचालक, श्रीकृष्ण एसके डीजे साउंड, श्रीराम धुमाल एवं भांगड़ा डीजे, अतुल साउंड डीजे, मां लक्ष्मी राज धुमाल, श्री श्याम सरकार आडियो तथा इंडियन डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण शामिल हैं। एक मामले में कृष्णकुमार शेषकर एवं अन्य के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। 

गंज पुलिस ने दर्ज किए दो मामले

गंज थाना पुलिस ने भी गणेश विसर्जन के दौरान बिना वैध अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने और डीजे वाहन खड़ा कर लोक मार्ग बाधित करने के दो मामलों में कार्रवाई की।

25 सितंबर को जेएच कॉलेज विसर्जन जुलूस के दौरान कॉलेज चौक पर कुलदीप आडियो के डीजे वाहन क्रमांक एमपी 48 जी 1821 को बिना वैध अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाते पाया गया। पुलिस के अनुसार समझाइश के बावजूद डीजे बंद नहीं किया गया। मामले में अपराध दर्ज किया गया।

इसी तरह 26 सितंबर को चुन्नीढाना, राजेंद्र वार्ड में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान विराट डीजे साउंड इवेंट बैतूल के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक बिना वैध अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने के साथ लोक मार्ग बाधित किया जा रहा था। इस मामले में अपराध दर्ज किया गया। 

पुलिस ने की अपील

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि सीमा, निर्धारित समय और यातायात संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने डीजे संचालकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे न बजाएं और जुलूस के दौरान लोक मार्ग बाधित न करें। पुलिस के अनुसार अत्यधिक तेज आवाज से मरीजों, बच्चों, वृद्धजनों और अन्य नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई में कोतवाली एवं गंज थाना पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही।

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