MP स्कूल शिक्षा में प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य विषय में संयुक्त संचालक का स्पष्टीकरण

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 17 जुलाई 2026
: मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवा दे रहे सरकारी शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। यह अपडेट शिक्षकों के प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य विषय में है। 

MP School Education: Joint Director Clarifies TET Requirement for Teacher Promotions

16 जुलाई को कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, भोपाल संभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में भोपाल संभाग के समस्त जिला अधिकारियों को सूचित किया गया था कि आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिए गए निर्देश के अनुसार आपके जिले में कार्यरत सहायक/शिक्षक प्राथमिक शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, की जानकारी संधारित करें एवं 17 जुलाई को 12:00 तक भिजवाएं। इसके अलावा रिक्त पदों की विषय वार और संवर्ग वर्ग जानकारी भिजवाएं, एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करेंगे की भेजी गई जानकारी अभिलेख के अनुसार सही है। संयुक्त संचालक भोपाल संभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र का विषय था - मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 अनुसार कार्यवाही करने संबंधी। 

पत्र के विषय के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई। शिक्षकों को लगा कि, प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे भी लोक शिक्षण संचालनालय की कोई विश्वसनीयता नहीं है। कभी भी कोई भी नियम लागू कर देते हैं। इसलिए सिचुएशन पैनिक हो गई थी। इसको देखते हुए संयुक्त संचालक द्वारा आज एक और पत्र जारी किया गया। जिसमें बताया गया है कि पात्रता परीक्षा वाली जो जानकारी मांगी गई थी वह एक सामान्य प्रक्रिया थी उसका संबंध पदोन्नति की प्रक्रिया से नहीं है। 

कुल मिलाकर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा की गई एक बेवकूफी के कारण न केवल पूरे भोपाल संभाग में बाल की पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षकों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। यदि ऐसे अधिकारी पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह का संरक्षण है तो आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को विभागीय काम के लिए उनके अधीन एक सहायक नियुक्त कर दिया जाना चाहिए और यदि माननीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो, तत्काल हटा देना चाहिए। क्या पता इनकी चिट्ठी से किसको हार्ट अटैक आ जाए।


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