दतिया में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

Updesh Awasthee
Datia Assembly By-election 2026 updates and Model Code of Conduct notification
दतिया, 2 जुलाई 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2 जुलाई 2026 को दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव (By-election) के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 

Model Code of Conduct Comes into Force in Datia: Know the Dos and Don'ts

यह उपचुनाव कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण हो रहा है, जिन्हें 1998 के दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक घोटाले में सजा सुनाई गई थी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब चुनाव संपन्न होने तक किसी भी नई सरकारी घोषणा, योजना या वित्तीय अनुदान पर पूरी तरह रोक रहेगी। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। 

Detailed Datia assembly by-poll schedule: Nomination, polling and counting dates

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, Datia assembly by-poll schedule के तहत 6 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जिसकी जांच 14 जुलाई को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। दतिया के सभी केंद्रों पर 30 जुलाई 2026 को EVM और VVPAT के माध्यम से मतदान (Polling) होगा और 3 अगस्त 2026 को मतगणना (Counting) के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी।

Strict Model Code of Conduct rules in Datia: What is prohibited for candidates?

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम लागू हो गए हैं। Model Code of Conduct rules for Madhya Pradesh elections के तहत सत्ताधारी दल या मंत्री सरकारी संसाधनों, वाहनों, भवनों और कर्मचारियों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं कर सकते। जाति, धर्म, भाषा या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित है और मतदाताओं को नकद राशि, उपहार या शराब जैसे प्रलोभन देना दंडनीय अपराध माना जाएगा। सरकारी खर्च पर उपलब्धियों का विज्ञापन करना या नई योजनाओं का शिलान्यास करना भी अब संभव नहीं होगा। 

Permissible election activities and voter rights during Datia by-election period

संहिता के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति भी दी गई है ताकि चुनावी उत्सव सुचारू रूप से चल सके। राजनीतिक दल और उम्मीदवार स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन से अग्रिम अनुमति लेकर जनसभाएं, रैलियां और जुलूस निकाल सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों की तथ्यों पर आधारित आलोचना की अनुमति है, लेकिन किसी भी नेता के निजी जीवन पर टिप्पणी करना वर्जित है। आम नागरिक स्वतंत्र रूप से चुनावी चर्चा कर सकते हैं, बैठकों में भाग ले सकते हैं और निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत अपना प्रचार अभियान चला सकते हैं। मतदाता अपने पहचान पत्र और मतदान केंद्र की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। 

Reporting election code violations: Using cVIGIL app and 1950 helpline in Datia

प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। यदि कोई नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की घटना देखता है, तो वह cVIGIL मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो या वीडियो अपलोड कर तत्काल शिकायत दर्ज कर सकता है, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, मतदाता सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और चुनाव आयोग के नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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