भोपाल में आनंद मावा भंडार, मंगलवारा का पनीर और मावा दोनों घटिया, फूड लाइसेंस सस्पेंड

Updesh Awasthee
भोपाल, 30 जुलाई 2026:
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला भोपाल द्वारा आनंद मावा भंडार, मंगलवारा भोपाल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। प्रतिष्ठान से पूर्व में लिए गए पनीर, मावा एवं घी के नमूनों की राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट में पनीर के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके आधार पर प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

आनंद मावा भंडार वालों के दोनों सैंपल फेल हो गए

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार पनीर के नमूने में BR Reading 48.7 पाई गई, जो पाम तेल अथवा अन्य वनस्पति वसा (Vegetable Fat) की मिलावट की प्रबल संभावना को दर्शाती है। साथ ही RM Value मात्र 0.80 पाई गई, जो निर्धारित मानक से अत्यंत कम है। मावा के नमूने में भी Milk Fat (Dry Basis) 22.18% तथा RM Value 1.83 पाई गई, जो निर्धारित मानकों से काफी कम है। दोनों नमूनों को Substandard Food घोषित किया गया। 

आनंद मावा भंडार वालों का पनीर और मावा दोनों सेहत के लिए हानिकारक

प्रयोगशाला रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि पनीर एवं मावा दोनों की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित थी तथा ऐसे खाद्य पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आनंद मावा भंडार का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण अथवा विक्रय नहीं कर सकेगा। 

संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक को 15 दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर खाद्य पंजीयन निरस्तीकरण सहित नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री क्रय करें तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल विभाग को सूचित करें। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। समाचार क्रमांक/735/126 - विजय/अरुण शर्मा / संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल; मध्य प्रदेश शासन।
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