भोपाल, 9 जून 2026: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बरतते हुए अब वेतन भुगतान को सीधे ऑनलाइन उपस्थिति (ई-अटेंडेंस) से जोड़ दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब 'हमारे शिक्षक' ऐप के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाएगा।
No E-Attendance, No Salary: MP Education Department Issues Strict New Rule
'हमारे शिक्षक' ऐप से उपस्थिति अनिवार्य शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा के लिए 'हमारे शिक्षक' ऐप शुरू किया है। जारी निर्देशों के तहत, अब सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन आने वाली सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक और समस्त स्टाफ अनिवार्य रूप से इस ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
बिना ई-अटेंडेंस के नहीं बनेगा वेतन बिल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शाला संकुल प्राचार्यों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे ई-अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन आहरण देयक (Salary Bills) तैयार करें। यदि किसी शिक्षक की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं है, तो उस स्थिति में वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य उत्तरदायी माने जाएंगे।
गैर-हाजिरी पर कटेगा वेतन विभाग ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जिस भी तिथि को शिक्षक द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी, उसे उस दिन 'अनुपस्थित' माना जाएगा। ऐसे शिक्षकों का उस विशेष दिनांक का वेतन आहरित नहीं करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को कड़े निर्देश यह आदेश प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों को भेज दिया गया है। विभाग का यह कदम स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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