MP New Transfer Policy 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, पढ़िए आगे क्या करना है

Updesh Awasthee
MP New Transfer Policy 2026
भोपाल समाचार, 21 मई 2026:
जैसा कि हमने 16 तारीख को बताया था। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति 2026 का ड्राफ्ट फाइनल अप्रूवल के लिए आज मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बिना किसी आपत्ती के मंजूर कर लिया गया। अब जानिए आगे क्या होने वाला है। 

MP New Transfer Policy 2026 Approved by Cabinet, Know What Employees Must Do Next

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री का प्रबंध 1 जून 2026 को केवल 15 दिन के लिए हटा दिया जाएगा। मतलब इन 15 दिनों में ही सभी ट्रांसफर होना है। प्राथमिकताएं पहले से ही तय कर दी गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए और madhya pradesh transfer policy draft 2026 pdf Download करने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए, लेकिन इससे पहले जान लीजिए, मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2026 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाया गया है। स्रोतों के अनुसार, आवेदन करने की मुख्य विधि और शर्तें निम्नलिखित हैं:
पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया (100% Online Process): इस नई नीति के तहत अब ऑफलाइन आवेदनों की व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों को अपने स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा।
विकल्पों का चयन (Choice of Posting): ऑनलाइन आवेदन करते समय कर्मचारियों से उनकी मनचाही पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प (Options) मांगे जाएंगे।
समय-सीमा (Time-limit): तबादलों पर से प्रतिबंध सामान्यतः 15 मई से 15 जून (एक महीना) की अवधि के लिए हटाया जा सकता है, इसी दौरान आवेदन प्रक्रिया सक्रिय होने की संभावना है।
स्वैच्छिक आवेदनों को प्राथमिकता: यदि आप स्वयं के अनुरोध (Voluntary) पर तबादला चाहते हैं, तो ऐसे आवेदनों का निराकरण उनके गुण-दोष के आधार पर सबसे पहले किया जाएगा।
फीडबैक सिस्टम (Feedback System): पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी जोड़ा गया है, जहाँ कर्मचारी प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों या भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी दे सकेंगे।

महत्वपूर्ण नोट:
जिन कर्मचारियों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लगी है, वे स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
यदि आपका स्थानांतरण पिछले 1 वर्ष के भीतर हुआ है, तो सामान्य परिस्थितियों में आप दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक स्वतंत्र और अलग पॉलिसी आएगी। 

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