मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने समिति प्रबंधक एव सेल्समैन के कटोती आदेश पर रोक लगाई

Updesh Awasthee
जबलपुर, 6 मई 2026
: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका बसंत सोनी एव अन्य 5 विरुद्ध म प्र शासन, में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है। 

Madhya Pradesh High Court Stays Deduction Order Against Committee Managers and Salesmen

न्यायालय के समक्ष एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता बसंत सोनी तामेश्वर कटारे मनोज नागपुरे बेकेश्वर नागपुरे  कोमल प्रसाद सभी सहकारी समिति ख़ुरसोड़ी जिला बालाघाट अंतर्गत समिति प्रबंधक सेल्समैन लिपिक के पदो पर लगभग 20 वर्षों से कार्यरत है। म प्र शासन द्वारा दिनांक 30-5-2013 को राजपत्र का प्रकाशन किया गया जिसमे 10 वर्षों से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारी को 1500 एवं       20 वर्षों से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को 2500/रु प्रति माह भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा, ऐसा उल्लेख है। 

उक्त राजपत्र के आधार पर कर्मचारियो को क्रमश भत्ता प्रदान किया जा रहा था। दिनांक 16-11-2025 को उप अयुक्त सहकारिता जिला बालाघाट प्रति माह मिलने वाले वेतन भत्ते पर रोक लगा दी एव पूर्व में प्रदान की गई राशी को वापस बसूलने का आदेश पारित कर दिया। आवेदक गणों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिस पर माननीय न्यायलय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त बसूली आदेश दिनांक 16-11-2025 पर रोक लगाते हुए कोई भी कटौती आदेश पर कोई भी कार्यवाही न करने का  आवेदक गणों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है।
प्रकरण में याचिकाकर्ता का पक्ष ऐड सत्येन्द्र ज्योतिषी अभिषेक मिश्रा ने रखा।
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