देवास पटाखा फैक्ट्री कांड में SDM, एसडीओपी और नायब तहसीलदार सस्पेंड, सीएम डॉ. मोहन ने लिया सख्त एक्शन

Updesh Awasthee
भोपाल, 16 मई 2026:
देवास जिले के पटाखा फैक्ट्री हादसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने एसडीएम संजीव सक्सेना, नायब तहसीलदार रवि शर्मा और एसडीओ (पुलिस) दीपा मांडवे को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में सक्सेना और शर्मा को देवास कलेक्टर कार्यालय अटैच किया गया है। जबकि, दीपा को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। शासन की ओर से इनके निलंबन के आदेश भी जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्पष्ट कहना है कि इस हादसे के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।  

सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) प्राथमिक जांच में दोषी

मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्रालय वल्लभ भवन से जारी आदेश में लिखा है कि, दिनांक 14.05.2028 को देवास जिला अंतर्गत तहसील टोंकखुर्द में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई एवं कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर उपधारस्त है। आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15.05.2026 अनुसार सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला देवास द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से जारी निर्देशों के आधार पर उक्त फैक्ट्री के संचालन के संबंध में निरीक्षण नहीं करना एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जाना पाया गया है। 

SDOP सोनकच्छ सुश्री दीपा मांडवे सस्पेंड

पुलिस महानिदेशक, म०प्र० से प्राप्त अनुशंसा अनुसार सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से जारी निर्देशों के आधार पर उक्त फैक्ट्री के संचालन के संबंध में निरीक्षण नहीं करना एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करना कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनतापूर्ण आचरण प्रदर्शित करता है।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत आचरण होने के कारण, राज्य शासन एतद द्वारा सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

टोंककलां पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के लिए रवि शर्मा, नायब तहसीलदार जिम्मेदार 

कार्यालय आयुक्त उज्जैन संभाग से मरे हुए आदेश में लिखा है कि, दिनांक 14.05.2026 को ग्राम टोंककलां तहसील टोंकखुर्द क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हुई है। श्री रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द द्वारा विस्फोटक सामग्री के संबंध में शासन निर्धारित मापदण्ड अनुसार क्षेत्रांतर्गत प्रशासकीय निरीक्षण में गंभीर लापरवाही की जाना परिलरक्षित हुआ है। श्री रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निवर्हन में गंभीर लापरवाही /उदासीनता एवं अनियमितता बरती गई। जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई। 

रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द सस्पेंड

अतः श्री रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद जिला देवास का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम (1)(2)(3) में निहित प्रावधानों के विपरीत होकर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आने से श्री रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 

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