इंदौर, 10 अप्रैल 2026: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा इन्दौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ नई अनाज मण्डी संयोगितागंज (छावनी) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है।
Indore Revises Heavy Vehicle Entry Timings
जारी आदेशानुसार बायपास से आने वाले भारी वाहन जिसमें नेमावर रोड पालदा नाका, तीन इमली चौराहा, नवलखा तथा अग्रसेन चौराहा मार्ग से होकर अनाज मण्डी तक भारी ट्रक/भारवाही वाहनों के आवागमन समय में परिवर्तन किया गया है। जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब इन मार्गों पर ट्रक एवं अन्य भारवाही वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था केवल अनाज मण्डी से संबंधित वाहनों पर लागू होगी।
उक्त संशोधित व्यवस्था अतिरिक्त छूट के रूप में जुलाई 2026 के अंत तक प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि के पश्चात पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार ही प्रतिबंध रहेगा।
शेष मार्गों से आवागमन करने वाले ट्रक एवं अन्य भारवाही वाहनों पर पूर्व में जारी आदेशानुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

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