ग्वालियर में हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया

Updesh Awasthee
ग्वालियर, 21 मार्च 2026:
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने वाले उप पंजीयक मानवेंद्र भदौरिया की मनमानी और हिम्मत देखिए। हाई कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद भी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी। जब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा तो जवाब भी नहीं दिया। 

यह मामला वार्ड क्रमांक 66 स्थित बड़ोरी गांव की एक संपत्ति से जुड़ा है, जिस पर पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद संपत्ति का विक्रय कर दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता उम्मेद सिंह ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत ने उप पंजीयक सहित कुल पांच लोगों को अवमानना का दोषी पाया था और सभी को दंड के निर्धारण के लिए तलब किया गया था। इस बीच जानकारी दी गई कि 6 मार्च 2026 के आदेश के खिलाफ कुछ पक्षकारों ने डिवीजन बेंच में अवमानना अपील दायर की है। डिवीजन बेंच ने 17 मार्च को आदेश के प्रभाव पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित पक्षों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई फिलहाल न की जाए। इसी के चलते दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है और आगे का निर्णय अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगा।

वहीं, सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसे कोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ था, लेकिन उसने जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस स्वीकारोक्ति को भी अदालत ने गंभीरता से लिया है। ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अवमानना प्रकरण में सख्त रुख अपनाते हुए उप पंजीयक मानवेंद्र भदौरिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नोटिस मिलने के बावजूद जवाब पेश न करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह दंड लगाया और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। 
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