मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, संशोधित शुल्क सूची, 18 फरवरी 2026 से लागू

Updesh Awasthee
भोपाल, 18 फरवरी 2026
: शिक्षा जगत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परीक्षाओं, नामांकन और स्कूलों की संबद्धता से जुड़े शुल्कों में बड़े बदलाव किए हैं। मण्डल की कार्यपालिका समिति की 27 जनवरी 2026 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर यह नया संशोधित आदेश 18 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब छात्रों और शिक्षण संस्थानों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।

छात्रों के लिए परीक्षा और नामांकन शुल्क का नया गणित

मण्डल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क में अंतर रखा गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त विषयों और दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
• नियमित छात्रों के लिए संपूर्ण विषयों का परीक्षा शुल्क ₹1500 तय किया गया है।
• स्वाध्यायी (Private) छात्रों को इसी परीक्षा के लिए ₹1600 का शुल्क देना होगा।
• कक्षा 9वीं से 12वीं तक और डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के लिए नामांकन शुल्क ₹500 निर्धारित किया गया है।
• यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय चुनता है, तो उसे प्रति विषय ₹700 अलग से देने होंगे।
• द्वितीय परीक्षा के लिए शुल्क विषयों की संख्या पर आधारित है: एक विषय के लिए ₹500, दो विषयों के लिए ₹1000, तीन या चार विषयों के लिए ₹1500 और चार से अधिक विषयों के लिए ₹2000 शुल्क देना होगा।
दस्तावेजों में सुधार और अन्य सेवा शुल्क: छात्रों को अपनी अंकसूची या प्रमाण-पत्रों में सुधार या उनकी दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए भी अब नई दरों का पालन करना होगा। मण्डल ने समय सीमा के आधार पर शुल्कों का वर्गीकरण किया है:
• अंकसूची या प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि: 10 वर्ष तक के रिकॉर्ड के लिए ₹1000 और 10 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड के लिए ₹1200 शुल्क लगेगा।
• सत्यापन शुल्क: दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी 10 वर्ष तक ₹1000 और उससे पुराने के लिए ₹1200 तय किए गए हैं।
• त्रुटि सुधार: परीक्षा परिणाम घोषित होने के 3 महीने तक सुधार नि:शुल्क रहेगा। इसके बाद 1 साल तक ₹600 और 1 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड के लिए ₹1000 शुल्क देना होगा।
• पुनर्गणना और छायाप्रति: उत्तरपुस्तिकाओं की पुनर्गणना (Retotaling) के लिए ₹400 और उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए ₹350 का शुल्क निर्धारित है।

स्कूलों के लिए संबद्धता शुल्क Affiliation Fees

मण्डल ने स्कूलों की संबद्धता और उनके नवीनीकरण के शुल्कों में भी संशोधन किया है, जिसमें शासकीय और अशासकीय स्कूलों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं:
• हाईस्कूल (10वीं): नवीन संबद्धता के लिए शासकीय स्कूलों को ₹20,000 और अशासकीय स्कूलों को ₹22,000 देने होंगे। नवीनीकरण के लिए यह राशि क्रमशः ₹7,000 और ₹8,000 होगी।
• हायर सेकेण्डरी (12वीं): नवीन संबद्धता हेतु शासकीय स्कूलों के लिए ₹27,000 और अशासकीय स्कूलों के लिए ₹30,000 शुल्क है। नवीनीकरण के लिए क्रमशः ₹9,000 और ₹10,000 निर्धारित हैं।

D.El.Ed. संस्थानों के लिए विशेष निर्देश

डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों के लिए शुल्कों को काफी विस्तृत रखा गया है, जिसमें परीक्षा से लेकर कॉलेज की संबद्धता तक शामिल है:
• डी.एल.एड. नियमित परीक्षा शुल्क ₹7000 तय किया गया है।
• कॉलेज संबद्धता: पहली बार नवीन संबद्धता प्राप्त करने के लिए ₹2,00,000 का शुल्क देना होगा। साथ ही, प्रति 50 विद्यार्थियों की अतिरिक्त सीट (इंटेक) बढ़ाने पर भी ₹2,00,000 का शुल्क देय होगा।
• वार्षिक नवीनीकरण शुल्क: यह विद्यार्थियों की संख्या (इंटेक) पर निर्भर करेगा। 50 विद्यार्थियों के लिए ₹30,000, 100 के लिए ₹60,000 और 150 विद्यार्थियों के लिए ₹90,000 प्रतिवर्ष देना होगा।
मण्डल के सचिव द्वारा जारी इस आदेश की प्रतियाँ मुख्यमंत्री सचिवालय, स्कूल शिक्षा विभाग और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं। छात्रों और स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की योजनाओं के लिए इन संशोधित दरों को ध्यान में रखें।

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