RAISEN में जलगंगा संवर्धन घोटाला, ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड, सरपंच और रोजगार सहित दो इंजीनियरों को नोटिस

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 26 जनवरी 2026
: मध्य प्रदेश की राजधानी के पड़ोसी रायसेन जिले में जल गंगा संवर्धन योजना के तहत घोटाले का खुलासा हुआ है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मामले के मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत के सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके सह-आरोपी ग्राम पंचायत के सरपंच, रोजगार सहायक और दो इंजीनियरों को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। 

खेत तालाब एवं सीसी रोड निर्माण के लिए एडवांस पेमेंट निकाला गया

रायसेन जिले की जनसंपर्क अधिकारी सुश्री अनुभा सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रायसेन जिले की बेगमगंज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के जलगंगा संवर्धन के खेत तालाब एवं सीसी रोड निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज उपाध्याय द्वारा जनपद स्तरीय जांच दल गठित किया जाकर जांच हेतु आदेश दिए गए थे। जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर में उपस्थित होकर मौके पर निरीक्षण किया गया तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्माण कार्यो की राशि अग्रिम रूप से आहरित किए जाकर बाद में निर्माण कराया जाना, नियमों का उल्लंघन किए जाना तथा लापरवाही बरती जाना पाया गया है। 

ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के सचिव जयकुमार जैन सस्पेंड

जिला पंचायत सीईओ श्री उपाध्याय द्वारा ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के सचिव श्री जयकुमार जैन को अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री जयकुमार जैन का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बेगमगंज नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर की सरपंच श्रीमती शोभारानी, सब इंजीनियर जनपद पंचायत बेगमगंज श्री मनोज राय, अस्सिटेंट इंजीनियर श्री अभिषेक पवार तथा ग्राम रोजगार सहायक सुश्री दीपिका तिवारी को कारण बताओ नोटिस किया जाकर 30 जनवरी 2026 को अनिवार्य रूप से जिला पंचायत सीईओ के समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जबाव प्रस्तुत नहीं किए जाने या जबाव समाधानकारक नहीं होने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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