भोपाल, 4 जनवरी 2026: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। याद रहे हाल ही में राजधानी भोपाल में भीम आर्मी के नेताओं का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा भोपाल के ईरानी डेरा में तनाव की स्थिति बनी हुई है जो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है।
कोई भी व्यक्ति ऐसे संदेशों को like, share, comment या forward नहीं करेगा
पुलिस आयुक्त के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे posts आते हैं जो धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाओं को भड़काते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ post से नहीं, बल्कि उसके comments और cross-comments से ज्यादा बढ़ती है, जो hatred और tension को बढ़ावा देते हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे संदेशों को share, like, comment या forward नहीं करेगा, जो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकते हैं। Group admins की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने groups में इस तरह के content को रोकें। इसके अलावा, अफवाहें फैलाने, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उकसाने या हिंसा भड़काने वाले messages को भी banned किया गया है।
आदेश में cyber cafes के लिए भी सख्त नियम हैं। Cafe owners को हर visitor का register maintain करना होगा, जिसमें नाम, पता, phone number और ID proof जैसे voter ID, driving license या passport का record हो। बिना web camera के cafes नहीं चलेंगे, जहां visitors की photos ली जा सकें। यह सब इसलिए ताकि anonymous misuse को रोका जा सके।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और अगले दो महीनों तक रहेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत punishment हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश से aggrieved है, तो वे पुलिस आयुक्त के court में application दे सकते हैं, और special cases में relaxation मिल सकती है।
इस न्यूज़ को अपने social media पर share करें और भोपाल समाचार को follow करें ताकि आप शहर की latest updates से जुड़े रहें।
.webp)