RRV REGAL Bhopal के खिलाफ RERA का फैसला, अधिनियम की धारा 19, 6 और 7 का उल्लंघन

EVOGE INFRASTRUCTURE SERVICES PRIVATE LIMITED, BHOPAL के डायरेक्टर HARSHWARDHAN DIXIT को Real Estate Regulatory Authority, Madhya Pradesh द्वारा आदेशित किया गया है कि वह शिकायतकर्ता जयश्री बोराना को हर महीने ₹12000 क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे। जब शिकायतकर्ता को उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा मिल जाएगा तो क्षतिपूर्ति का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। मामला प्रोजेक्ट में देरी का है। 

RRV REGAL Bhopal प्रोजेक्ट में RERA अधिनियम का उल्लंघन

शिकायतकर्ता जयश्री बोराना ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने RRV REGAL Bhopal प्रोजेक्ट में एक दुकान खरीदी थी जिसके लिए 35 लाख रुपए मूल्य का भुगतान किया। दिनांक 12 सितंबर 2024 को दुकान की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी गई लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा है इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। बिल्डर कंपनी EVOGE INFRASTRUCTURE SERVICES PRIVATE LIMITED, BHOPAL के डायरेक्टर श्री हर्षवर्धन दीक्षित एग्रीमेंट के अनुसार दिनांक 27 नवंबर 2023 तक संपत्ति का आधिपत्य देने में और प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल नहीं हुए। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 

शिकायतकर्ता के वकील स्वप्निल चतुर्वेदी की दलील

एग्रीमेंट के अनुसार दिनांक 27 नवंबर 2023 तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। आधिपत्य भी नहीं दिया गया। 
दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की गई आधिपत्य दिया गया परंतु प्रोजेक्ट में बिजली का कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, लिफ्ट, बाथरूम, अग्नि समन यंत्र, पार्किंग, का कार्य अधूरा था। इस प्रकार संपत्ति का पूर्ण आधिपत्य नहीं मिला। 
इस प्रकार दुकान खरीदने के बाद भी ना तो व्यवसाय शुरू किया जा सकता है और ना ही उसे किराए पर दिया जा सकता है। इसलिए आर्थिक क्षति हो रही है। एग्रीमेंट के अनुसार 24% ब्याज मिलना चाहिए और क्षतिपूर्ति भी मिलनी चाहिए। 

हर्षवर्धन के वकील राहुल गणेशे की दलील

बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित के वकील राहुल गणेशे ने कुछ फोटोग्राफ्स नंबर n1 से लगातार n4 प्रस्तुत किया जिसमें यह दिखाया गया था कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि दुकान के खरीदार ने एग्रीमेंट के अनुसार समय पर भुगतान नहीं किया इसलिए अधिपत्य में थोड़ी देरी की गई। क्योंकि दुकान के खरीदार ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है इसलिए यह अनुबंध प्रभावी नहीं रहा। इसके अनुसार फैसला नहीं लिया जा सकता। 

RERA का जजमेंट: EVOGE INFRASTRUCTURE BHOPAL दोषी

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश के न्याय निर्णायक अधिकारी नंबर दो श्री योगेश कुमार गुप्ता ने दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए बिल्डर की तरफ से प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फोटो से यह प्रमाणित नहीं हो रहा था कि वही प्रोजेक्ट पूरा हुआ है जिसके बारे में विवाद उपस्थित हुआ है। न्याय निर्णायक अधिकारी श्री योगेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यदि खरीदार ने समय पर भुगतान नहीं किया था तो बिल्डर कंपनी उसे पेनल्टी की वसूली कर सकती थी लेकिन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना अनिवार्य था। 

पेमेंट नहीं मिला तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकता

रेरा अधिनियम की धारा-19 (6) और (7) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि आबंटिती द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनावेदक विलंब के लिए ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, इस प्रकार रेरा अधिनियम की धारा 19 (6) और (7) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि राशि भुगतान आबंटिती द्वारा समय पर नही किये जाने के आधार पर अनावेदक को निर्माण कार्य रोकने और उसमें विलंब करने का अधिकार नही था। 

RERA का आदेश: ग्राहक को ₹12000 महीने की क्षतिपूर्ति अदा करें

1. तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम रसालखड़ा में आर.व्ही. रीगल में व्यवसायी उपयोग के लिए दुकान क्रमांक-जी.एफ 09 कुल क्षेत्रफल 318.50 स्कवेयर फीट का दिनांक 27.11.2023 से आधिपत्य दिये जानें की दिनांक तक प्रत्येक माह के लिए राशि रू. 12,000/- (बारह हजार रूपये मात्र) राशि का भुगतान आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में करेंगे।
2.. यह कि मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) की राशि का भुगतान आवेदक को करेगा।
3. यह कि प्रकरण के व्यय के रूप में 5,000/- (पांच हजार रूपये, मात्र) की राशि का भुगतान आवेदक को करेगा।
4. यह कि दो माह की अवधि के पश्चात आवेदक नियमानुसार उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि के लिये कार्यवाही कर सकेगा।
5. अनावेदक क्षतिपूर्ति राशि पृथकतः एवं संयुक्ततः अदा करने के लिए उत्तरदायी होगें।
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