Madhya Pradesh लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025: हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए आंकड़े मांगे

भोपाल
: मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 (M.P. Public Service Promotion Rules 2025) के संबंध में शासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रस्तावित मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किया गया है, जिसका संदर्भ क्रमांक 04-110 1/1/3/0005/2025-GAD-3 है। यह पत्र उच्च प्रशासनिक अधिकारियों (जैसे कि प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों) को संबोधित किया गया है, जिनसे प्रस्तावित नियमों पर टिप्पणी मांगी गई है।

क्या जानकारी मांगी गई है और क्यों?

यह पत्र म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को अंतिम रूप देने के संबंध में जारी किया गया है।
1. मांगी गई जानकारी: अधिकारियों को प्रस्तावित पदोन्नति नियमों के मसौदे पर टिप्पणी, सुझाव और आपत्तियां (suggestions and comments) भेजने के लिए कहा गया है। इन नियमों में पदोन्नति के लिए मूल्यांकन संबंधी विस्तृत गणना सारणी (calculation table) भी शामिल है, जिसमें प्रतिशत और अंकों के आधार पर आकलन की प्रक्रिया बताई गई है (उदाहरण के लिए, 100/cniew 3) या 5 x (cnielai 6 x 100/ =nimbi 3) जैसे सूत्र दिए गए हैं)। 
2. जानकारी मांगने का उद्देश्य:  इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले, सामान्य प्रशासन विभाग सभी हितधारकों की राय प्राप्त करना चाहता है ताकि म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को विधिवत लागू करने के लिए हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

प्रस्तावित नियमों के मसौदे पर टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23/10/2025 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों में उल्लेख है कि संबंधित नियमों को 28/10/2025 तक अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। अधिकारियों को निर्दिष्ट तिथि तक अनिवार्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया (feedback) जमा करने का निर्देश दिया गया है। 
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