Criminal law: यदि सरकारी कर्मचारी को साजिश का पता हो और वह कुछ ना करें, तब कानून क्या करेगा, पढ़िए

POLICE यानी CBI, NIA, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्य की पुलिस अथवा अपराध की रोकथाम के लिए गठित किए गए प्रत्येक सरकारी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी, यदि उसको पता है कि किसी अपराध की साजिश की जा रही है और वह उसे साजिश को नाकाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता तो भारतीय न्याय संहिता में ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देने का प्रावधान किया गया है। 

Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 59 लोक सेवक द्वारा ऐसे अपराध को करने की परिकल्पना को छिपाना जिसे रोकना उसका कर्तव्य है (Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent) से संबंधित है। यह धारा उस लोक सेवक (public servant) को दंडित करती है, जो अपने कर्तव्य के विपरीत, किसी अपराध को करने की योजना को छिपाता है।

धारा 59 के तहत अपराध का विवरण:

कोई भी व्यक्ति, जो लोक सेवक (public servant) है, और:
1. अपराध को सुगम बनाने का आशय या ज्ञान रखता है: वह अपराध को करने में सुविधा प्रदान करने के आशय से, या यह जानते हुए कि वह इसके द्वारा सुविधा प्रदान करेगा।
2. कर्तव्य का उल्लंघन करता है: वह उस अपराध को करने की परिकल्पना (design) को स्वेच्छा से छिपाता है, जिसे रोकना लोक सेवक के रूप में उसका कर्तव्य है।
3. छिपाने के तरीके: यह छिपाव किसी कार्य या चूक द्वारा (by any act or omission) किया जाता है।
4. आधुनिक साधन: इसमें एन्क्रिप्शन (encryption) या किसी अन्य सूचना छिपाने वाले उपकरण (information hiding tool) का उपयोग करके परिकल्पना को छिपाना भी शामिल है।
5. झूठा प्रतिनिधित्व: या, वह उस परिकल्पना के संबंध में कोई ऐसा प्रतिरूपण (representation) करता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है। 

Punishment under Section 59 of the BNS

इस धारा के तहत सजा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अपराध वास्तव में किया गया था और वह अपराध किस प्रकृति का था:
1. यदि अपराध हो जाता है (If the offence be committed): लोक सेवक को उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि की आधी तक हो सकती है, या ऐसे अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने से, या दोनों से।
2. यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है (If the offence be punishable with death or imprisonment for life): लोक सेवक को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है।
3. यदि अपराध नहीं होता है (If the offence be not committed): लोक सेवक को उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के एक-चौथाई भाग तक की हो सकती है, या ऐसे अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने से, या दोनों से।

संदर्भ और वर्गीकरण:
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 59, भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 119 के संगत है।
• धारा 59, BNS के अध्याय IV (दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न से संबंधित) के अंतर्गत आती है।
• इस धारा में प्रयुक्त शब्द "अपराध" (offence) का अर्थ उस कार्य से है जो इस संहिता के तहत, या किसी विशेष विधि (special law) या स्थानीय विधि (local law) के तहत दंडनीय है।

Illustration: Section 59 of the BNS

उदाहरण के अनुसार, यदि 'K', एक पुलिस अधिकारी है, जो विधि द्वारा उन सभी डकैती करने की परिकल्पनाओं की सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जो उसके ज्ञान में आती हैं, और यह जानते हुए कि 'H' डकैती करने की परिकल्पना करता है, 'K' उस अपराध के किए जाने को सुगम बनाने के आशय से ऐसी सूचना नहीं देता है। यहां 'K' ने एक अवैध चूक द्वारा 'H' की परिकल्पना के अस्तित्व को छिपाया है, और इस धारा के उपबंध के अनुसार दंड का भागी है। 

✍️लेखक: उपदेश अवस्थी, पत्रकार एवं विधि सलाहकार। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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