Madhya Pradesh: संविदा एवं आउटसोस कर्मचारियों से फ्री ओवरटाइम नहीं करवा सकते: श्रमायुक्त

Bhopal Samachar
मध्यप्रदेश के एक लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों और 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों को श्रम विभाग ने दो बड़ी राहतें दी हैं। अब कोई भी विभाग इस श्रेणी के कर्मचारियों से निर्धारित समय अवधि, यानी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेगा। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मचारियों को श्रम आयुक्त द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी पूरा देना होगा। 

हर महीने की 5 तारीख तक रिपोर्ट भेजनी होगी

श्रमायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भुगतान अधिनियम 1936, और संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का हवाला दिया गया है। श्रम आयुक्त ने कहा है कि हर महीने की 5 तारीख तक इसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाए। म.प्र. संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने स्कूल शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले कुछ संस्थानों में कई श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों से 24 घंटे काम करवाने की शिकायत की थी। 

छात्रावास में सहायक वार्डनों की समस्या

शिकायत में राज्य शिक्षा केंद्र के तहत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बालिका छात्रावास में सहायक वार्डनों से साल भर 24 घंटे काम लिए जाने की बात कही गई थी। बताया गया था कि इन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता। किसी भी अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं है। स्कूलों में होने वाली गर्मी की छुट्टियों में भी इन्हें छात्रावासों में ही रुकने को कहा जाता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!