मनीष सिंह IAS और लेबर ऑफिसर बिंदु बहादुर के खिलाफ हाई कोर्ट का वारंट - MP NEWS TODAY

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मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सड़क परिवहन निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मनीष सिंह और श्रम व कार्मिक अधिकारी बिंदु बहादुर सिंह के खिलाफ, जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह वारंट हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में जारी किए गए हैं। 

हाई कोर्ट ने ड्राइवर की सेवा बहाल करने के आदेश दिए थे

कटनी के बहोरीबंद तहसील निवासी राम प्रकाश सोनी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि वह मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। MPRTC ने उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए बहाल करने के आदेश दिए थे। सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्ण होने के कारण हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति सहित अन्य लाभ 90 दिनों में प्रदान करने के आदेश जारी किए थे।

रिटायर्ड ड्राइवर ने लगाई अवमानना याचिका

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन के संबंध में याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया। अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई। एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला ने पैरवी की।

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