भोपाल: मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग, श्रीमती जैस्मीन सितारा ने सभी ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालकों, बस ऑपरेटरों एवं ट्रैवल एजेंसियों से अपील की है कि वे अपनी स्थापना का पंजीयन मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम, 1961 एवं म.प्र. नियम 1963 के अंतर्गत कराना सुनिश्चित करें।
ट्रक, बस और टैक्सी सभी प्रकार के ड्राइवर का फुल बॉडी चैकअप होगा
उन्होंने बताया कि मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मकारों के लिए सहायक श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से 11 से 14 अगस्त 2025 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जाएगी। पंजीयन प्रक्रिया एवं स्वास्थ्य जांच शिविर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, भोपाल में श्री अभिषेक दुबे, मोबाइल नम्बर 7987928228 से संपर्क कर सकते हैं।
प्रत्येक ड्राइवर के पास फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है
उल्लेखनीय है कि जैसे प्रत्येक वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है ठीक उसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रत्येक ड्राइवर के पास उसका अपना फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है अथवा संदेही की स्थिति में पकड़े जाने पर और मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल करने पर यदि वह किसी बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है तो धारा 16 के तहत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।