मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज खाद्य विभाग वालों ने मिलावट का शक होने पर कई प्रतिष्ठित दुकानों के सैंपल कलेक्ट किए और जांच के लिए भेजे। यदि मिलावट पाई जाती है तो जेल और जुर्माना की कार्रवाई हो सकती है। शक के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में मीनल वाले चाहत स्वीट्स और अशोका गार्डन वाले बालाजी स्वीट्स भी शामिल हैं।
न्यू मार्केट वाले श्री बालाजी छोले भटूरे में मिलावट का शक, जांच शुरू
भोपाल के कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया है कि, कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर मिलावट की जांच के लिए खाद्य पदार्थो के नमूने लिए जा रहें हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्रित किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जय बाबा महाकाल डेयरी एयरपोर्ट रोड से मिल्क पनीर एवं दही का नमूने लिए गए, न्यू मार्केट स्थित श्री बालाजी छोले भटूरे से तेल, छोला सब्जी, मैंदा,अचार के नमूने लिए गए।
इतवारा रोड वाले गुप्ता मावा भण्डार के मावा में मिलावट का शक
इसी प्रकार लालघाटी स्थित ओम डेयरी से पनीर, दूध, दही के नमूने लिए गए, मारवाडी रोड स्थित सेंट्रल इण्डिया डेयरी फार्म से घी एवं मावा तथा आईएसबीटी स्थित एमपीआरएस फूड इनोवेशन्स से टी का नमूना, अशोका गार्डन स्थित श्री बालाजी स्वीट्स से मलाई टिकिया एवं मावा बर्फी के नमूने लिए गए, इतवारा रोड भोपाल स्थित गुप्ता मावा भण्डार से मावा का नमूना एवं मिनाल रेसीडेंसी जे.के. रोड भोपाल स्थित चाहत स्वीट्स एण्ड नमकीन से सोनपपडी का नमूना लिया गया तथा सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत संस्थानो में गंदगी पाए जाने तथा अस्वच्छकर परिस्थितियों में निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने पर लाईसेंस प्रदर्शित न करने पर फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन न होने पर धारा 32 के नोटिस दिए जाएगें एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएगे।