मध्य प्रदेश शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में भोपाल समाचार का एक योगदान दर्ज किया गया है। भोपाल समाचार के पत्रकार श्री अंशुल गुप्ता की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर द्वारा श्री तरुण प्रताप सिंह कुशवाह, सहायक राजस्व निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है।
प्रॉपर्टी आईडी नंबर 1000243294 में गड़बड़ी
निलंबन आदेश में आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा लिखा गया है कि, दिनांक 25 जुलाई 2025 भोपाल समाचार में प्रकाशित खबर (यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं) में सम्पत्तिकर आई.डी. में फर्जी दस्तावेज लगाकर परिवर्तन/वार्ड परिवर्तन कर रसीद जारी की जाकर रजिस्ट्री करायी जा रही है, की खबर प्रकाशित हुई है। जिसमें सम्पत्तिकर आई. डी. क्रमांक 1000243294 में परिवर्तन का उल्लेख होने के कारण उप संचालक ई-नगर पालिका को पत्र प्रेषित कर जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें आई.डी. क्रमांक 1000243294 के विवरण मे कर संग्रहक श्री तरूण कुशवाह, सहा. राजस्व निरीक्षक द्वारा परिवर्तन किये जाने का उल्लेख है।
सहायक राजस्व निरीक्षक तरूण कुशवाह की आईडी से डिटेल एडिट की गई
प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 15.06.2025 को सम्पत्तिकर आई. डी. क. 1000243294 में फर्जी दस्तावेज लगाकर श्री तरूण कुशवाह द्वारा अपनी यूजर आई डी से मूल विवरण में परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन की गई सम्पत्ति आई.डी. से सम्पत्तिकर रसीद भी जारी हो चुकी है। उक्त क्रम में कर संग्रहक श्री तरूण प्रताप कुशवाह, मूल पद सहा. राजस्व निरीक्षक वार्ड क. 58 को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 14.08.2025 को जारी किया गया, कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव दिनांक 20.08.2025 को प्रस्तुत किया गया, श्री कुशवाह द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया।
ग्वालियर नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक तरूण कुशवाह सस्पेंड
श्री तरूण प्रताप कुशवाह, मूल पद सहा. राजस्व निरीक्षक वार्ड क. 58 का उक्त कृत्य सौपें गये दायित्वों के प्रति गंभीर रूप से लापरवाही की जाना प्रदर्शित करता है, जो म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त कृत्य के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री तरूण प्रताप कुशवाह, सहा. राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र क. 13 वार्ड क. 58 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।