MP HIGH COURT द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 शिक्षकों के ट्रांसफर स्थगित

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए, पॉलीटिकल इंटरफ्रेंस और नियम विरुद्ध तबादला आदेशों को स्थगित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक होम्योपैथी डॉक्टर और छह शिक्षकों के ट्रांसफर स्थगित किए गए। कर्मचारी का स्थानांतरण एक प्रशासनिक व्यवस्था है और सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देता। लेकिन यदि नियम का उल्लंघन हो या फिर द्वेष भावना स्पष्ट दिखाई देती हो, तब हाई कोर्ट न्याय की प्रक्रिया शुरू करता है। 

शिवपुरी वाले डॉक्टर को भोपाल पोस्टिंग देने भोपाल वाले को स्टडी लीव बता दिया?

1) डॉ. विनीत कुमार वर्मा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, का transfer दिनांक 17/06/2025 को होम्योपैथी हॉस्पिटल बरखेड़ी, भोपाल से होम्योपैथी हॉस्पिटल पिपलिया गोली, जिला रायसेन किया गया। Transfer आदेश में उल्लेख था कि वे study leave पर हैं, जबकि डॉ. वर्मा ने कोई study leave नहीं ली थी। उनके स्थान पर डॉ. प्रमोद पूर्णिया, शिवपुरी से भोपाल बरखेड़ी, स्वयं के खर्चे पर transfer प्राप्त कर रहे थे। उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि डॉ. वर्मा का transfer गलत आधार पर किया गया। विभागाध्यक्ष ने प्रमाणित किया कि डॉ. वर्मा ने study leave का आवेदन नहीं दिया। साथ ही, उसी transfer आदेश से दूसरे डॉक्टर को स्वैच्छिक transfer दिया गया। डॉ. वर्मा ने अभ्यावेदन देकर study leave न लेने की बात स्पष्ट की और transfer को द्वेषपूर्ण बताया। उच्च न्यायालय जबलपुर ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर transfer आदेश पर stay लगा दिया। डॉ. वर्मा भोपाल में कार्यरत रहेंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय ने कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया

2) श्री चंद्र शेखर सिंह, माध्यमिक शिक्षक, का transfer दिनांक 06/06/2025 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय, खोरा, जिला पन्ना से शासकीय हाई स्कूल, पड़रिया, जिला छतरपुर किया गया। दिनांक 09/06/2025 को उन्हें कार्यमुक्ति आदेश भी जारी हुआ। उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि श्री सिंह अपाक्स (मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संगठन) Idiomatic Expression: कर्मचारी संगठन के निर्वाचित या मनोनीत पदाधिकारी को दो कार्यकाल तक transfer से छूट है। उच्च न्यायालय ने transfer को नीति-विरुद्ध मानते हुए विभाग को 30 दिनों में प्रकरण का निराकरण करने और transfer एवं कार्यमुक्ति आदेशों पर stay देने का निर्देश दिया। श्री सिंह शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, खोरा, जिला पन्ना में पदस्थ रहेंगे।

Joining के मात्र 2 माह बाद Transfer किया गया

3) श्रीमती अख्तर खान, प्राथमिक शिक्षक, का transfer दिनांक 16/06/2025 को प्रशासनिक आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला, काश बिछुआ रैयत, जिला सिवनी से शासकीय प्राथमिक शाला, जरौंदा, जिला सिवनी किया गया। श्रीमती खान राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत जनजातीय कार्य विभाग के अधीन छात्रावास में कार्यरत थीं। दिनांक 24/04/2025 को कलेक्टर (जनजातीय कार्यालय), सिवनी ने उन्हें मूल विभाग में वापस करने का आदेश दिया। मूल संस्था में joining के मात्र 2 माह बाद उनका transfer किया गया। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में तर्क दिया कि यह transfer यांत्रिक और transfer नीति के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने विभाग को प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया और transfer आदेश पर stay लगा दिया। श्रीमती खान शासकीय प्राथमिक विद्यालय, काश बिछुआ रैयत, जिला सिवनी में पदस्थ रहेंगी।

चुनाव आयोग की अनुमति के बिना BLO शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया

4) श्री फजल अहमद सिद्दीकी, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला, विशन खेड़ी, जिला भोपाल का transfer दिनांक 16/06/2025 को मिडिल स्कूल, मुंडला चाटन, जिला भोपाल किया गया। श्री गिरीश कुमार तिवारी, प्राथमिक शिक्षक, का transfer दिनांक 16/06/2025 को शासकीय माध्यमिक शाला, मनकहरी से शासकीय हाई स्कूल, नवागांव, जिला रीवा किया गया। श्री राम सेवक डांगी, प्राथमिक शिक्षक, का transfer दिनांक 14/06/2025 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय, दुधवारा, ब्लॉक केसली, जिला सागर से शासकीय प्राथमिक विद्यालय, लाहतवास, ब्लॉक खुरई, जिला सागर किया गया।

अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में तर्क दिया कि तीनों शिक्षक booth level officer के पद पर कार्यरत हैं और election commission के निर्देश तथा Representation of People Act, 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संशोधन कार्य में लगे हैं। बिना election commission की अनुमति के उनका transfer विधि-विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने DEO और आयुक्त को Representation of People Act, 1950 की धारा 13CC के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया। निराकरण तक transfer और relieving आदेशों पर stay रहेगा।

Madhya Pradesh transfer policy के अनुसार तीन साल से पहले transfer निषिद्ध है

5) श्री शिव कुमार चौबे, उच्च पद प्रभार प्राप्त माध्यमिक शिक्षक, का transfer दिनांक 10/06/2025 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय, गुलापथ से शासकीय माध्यमिक विद्यालय, रानी ताल, जिला जबलपुर किया गया। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में तर्क दिया कि श्री चौबे 08/08/2024 को रानी ताल में पदस्थ हुए थे और transfer नीति के अनुसार तीन साल से पहले transfer निषिद्ध है। उच्च न्यायालय ने transfer आदेश को स्थगित करते हुए विभाग को 30 दिनों में प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया। श्री चौबे शासकीय माध्यमिक विद्यालय, गुलापथ, जिला जबलपुर में पदस्थ रहेंगे।

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