विद्युत एवं renewable energy उपकरणों के manufacturing क्षेत्र, मोहासा-बाबई विस्तार क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने का approval दिया गया:
1. विद्युत एवं renewable energy उपकरणों के manufacturing क्षेत्र, मोहासा-बाबई, जिला नर्मदापुरम, प्रथम चरण के समीप 1034 एकड़ भूमि (MPIDC के अधिपत्य में) पर मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण की अनुमति दी जाती है।
2. उक्त मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण की कुल 1034 एकड़ भूमि में से 750 एकड़ भूमि विद्युत एवं renewable energy उपकरणों के manufacturing क्षेत्र हेतु reserve करने का approval दिया जाता है।
3. मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण की कुल 1034 एकड़ भूमि में से 750 एकड़ भूमि पर विद्युत एवं renewable energy उपकरणों के manufacturing क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति में दी गई सुविधाओं/रियायतों के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं:
3.1 रियायती दरों पर भूखंड: प्रचलित भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत premium पर भूखंड का allocation।
3.2 वार्षिक विकास शुल्क: वास्तविक विकास शुल्क 20 समान वार्षिक installments में।
3.3 stamp duty एवं registration शुल्क: 100 प्रतिशत reimbursement।
3.4 पानी: रु. 25 प्रति किलोलीटर।
DMIC विक्रम उद्योगपुरी का विस्तारीकरण
DMIC विक्रम उद्योगपुरी के विस्तारीकरण हेतु भू-अर्जन से प्रभावित सात ग्रामों के किसानों को प्रदान की जाने वाली भू-अर्जन राशि की गणना निम्नलिखित अनुसार होगी:
1. ग्राम नरवर, राजमार्ग के समीप होने के कारण, प्रचलित market value एवं वर्तमान collector guideline (वर्ष 2025-26, रु. 1.15 करोड़ प्रति हेक्टेयर) के आधार पर रु. 87,82,500/- प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाएगी।
2. ग्राम मुंजाखेडी की वर्ष 2025-26 की collector guideline रु. 60 लाख प्रति हेक्टेयर एवं प्रचलित market value के आधार पर रु. 55 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाएगी।
3. ग्राम गावडी और पिपलोदा द्वारकाधीश की वर्ष 2025-26 की collector guideline रु. 60 लाख प्रति हेक्टेयर एवं ग्राम कडछा की वर्ष 2025-26 की collector guideline रु. 50 लाख प्रति हेक्टेयर के अनुरूप, प्रचलित market value के आधार पर रु. 55 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाएगी।
4. ग्राम चैनपुरा हंसखेडी की स्थिति ग्राम कडछा और गावडी के मध्य होने एवं प्रचलित market value के आधार पर उक्त ग्रामों के समान रु. 55 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाएगी।
5. ग्राम माधौपुर की स्थिति ग्राम गावडी और पिपलोदा द्वारकाधीश के मध्य होने, railway line से सटी होने एवं प्रचलित market value के आधार पर उक्त ग्रामों के समान रु. 55 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना की जाएगी।
उपरोक्तानुसार DMIC विक्रम उद्योगपुरी के विस्तारीकरण में शामिल ग्रामों की भूमि के भू-अर्जन हेतु उपरोक्त गणना को स्वीकार करते हुए, वर्धित राशि एवं पारित award की राशि के अंतर का भार रु. 2,35,60,18,436/- का 50 प्रतिशत state government और 50 प्रतिशत MPIDC द्वारा वहन किया जाएगा।