Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 152 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, भवन, सड़क, जीव-जंतुओं (architecture, buildings, roads, animals etc.) आदि के कारण (reason) लोगों को बाधा (obstacle) उत्पन्न हो रही है, तब ऐसी बाधा उत्पन्न करने वाली उपर्युक्त चीजों को वहां से हटाने की शक्ति (power) उपर्युक्त धारा के अनुसार District Magistrate से लेकर Naib Tehsildar, अर्थात किसी भी Executive Magistrate को प्राप्त होती है। Magistrate उस व्यक्ति को order जारी करता है। Order किस प्रकार भेजा जाएगा, यह नियम (rule) BNSS की धारा 153 में बताया गया है।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 153 की परिभाषा
1. अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध (against) BNSS की धारा 152 के अंतर्गत कोई आदेश भेजना (sending an order) है, तब ऐसा order वैसे ही दिया जाएगा जैसे व्यक्ति को court द्वारा समन भेजा जाता है। Summons की तामील (execution) हो जाने पर संबंधित व्यक्ति Magistrate के सामने प्रस्तुत होता है एवं अपना पक्ष रखता है। Magistrate स्टेटस रिपोर्ट भी मांग सकता है एवं अपने स्तर पर inquiry करवा सकता है कि order का पालन (compliance) हुआ या नहीं।
2. अगर ऐसा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, जिसके विरुद्ध आदेश (order against) देना है, एवं order तामील होने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब State Government के नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति का notice (सूचना) प्रकाशित (published) (through newspaper also) किया जाएगा एवं public place (लोक स्थान), जहां से सार्वजनिक व्यक्ति (public person) को आना-जाना (commute) लगा हो, वहां एवं व्यक्ति के स्थान पर, जहां वह रहता है, वहां notice को चिपकाया जाएगा।
उदाहरण के लिए सरल शब्दों में:
यदि किसी व्यक्ति ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है और मजिस्ट्रेट ने उसे हटाने का आदेश दिया है, लेकिन व्यक्ति अनुपस्थित है, तो मजिस्ट्रेट अखबार में नोटिस प्रकाशित करवा सकता है और सड़क के पास नोटिस चिपका सकता है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।