मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में छात्रा के साथ बेड टच के आरोपी बदमाश शिक्षक, बालाघाट में पद का दुरुपयोग कर रायपुर की कंपनी को परेशान करने वाले चालबाज खनिज अधिकारी और भिंड में, सीएम हेल्पलाइन में झूठी जानकारी देने वाली महिला पटवारी को सस्पेंड किया गया है।
नर्मदापुरम शिक्षक श्री राम आशीष पाण्डेय: 12वीं की छात्राओं से अनुचित शारीरिक संपर्क की गंभीर शिकायत
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नर्मदापुरम के अनुसार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बघवाड़ा, विकासखंड सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम के प्रभारी शिक्षक श्री राम आशीष पाण्डेय के खिलाफ कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित शारीरिक संपर्क की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुईं। तथ्यों की पुष्टि के बाद, श्री पाण्डेय का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत आपत्तिजनक और अनुशासनहीन पाया गया।
प्रभारी प्राचार्य श्री सुनील कुमार झारिया ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया
इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विभाग, नर्मदापुरम ने श्री राम आशीष पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवनी मालवा से हटाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सोहागपुर में संलग्न किया है। साथ ही, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। प्रभारी प्राचार्य श्री सुनील कुमार झारिया को छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से न लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बालाघाट खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर सस्पेंड
बालाघाट कलेक्टर श्री मृणाल मीणा की अनुशंसा पर खनिज विभाग ने प्रभारी खनिज अधिकारी श्री आर.के. खातरकर को कर्तव्यों में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर निर्धारित किया गया है।
मेसर्स हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड, रायपुर को 5 महीने तक परेशान किया
श्री आर.के. खातरकर ने कलेक्टर की अनुमति के बिना ई-खनिज पोर्टल को मनमाने ढंग से बंद और चालू किया। उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए मेसर्स हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड, रायपुर की जगनटोला मैंगनीज अयस्क खदान के ई-खनिज पोर्टल को 31 दिसंबर 2024 को बंद कर दिया। कंपनी द्वारा 19 मार्च 2025 को डीजीएमएस नोटिस के अनुसार जानकारी जमा करने के बावजूद पोर्टल चालू नहीं किया गया। श्री खातरकर ने 15 मई 2025 को पोर्टल चालू किया। शासकीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन न करने, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही के कारण, कलेक्टर श्री मृणाल मीणा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने श्री खातरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर रहेगा।
कलेक्टर ने महिला पटवारी सीता जाटव को निलंबित किया
भिंड कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पाया कि श्रीमती सीता जाटव, पटवारी, हल्का ग्राम पड़कौली, तहसील मेहगांव, ने सीएम हेल्पलाइन में गलत जवाब दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप, श्रीमती सीता जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील गोरमी रहेगा। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्र होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।