Central Government employees news - माता-पिता की सेवा के लिए छुट्टी का प्रावधान

सरकारी कर्मचारियों के लिए good news है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा की है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को leave policy के बारे में जानकारी दी। PTI की एक report के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का earned leave मिलता है, जिसे वे personal reasons के लिए ले सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।  

केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम, 1972  

उन्होंने बताया कि Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 के तहत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का earned leave, 20 दिन का half-pay leave, आठ दिन का casual leave और दो दिन का restricted leave मिलता है।  

Leave to care for aged parents

डॉ. जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए elderly parents की देखभाल के लिए किसी special leave का प्रावधान है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारी इन सभी छुट्टियों को personal reasons के लिए ले सकते हैं, जिनमें elderly parents की देखभाल भी शामिल है।  

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं  

CGHS के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को affordable medicines और treatment मिलता है। Retirement के बाद भी CGHS की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। महिलाओं को 6 महीने की maternity leave और पुरुषों को 15 दिन की paternity leave दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को retirement के बाद gratuity और PF की सुविधा मिलती है। National Pension Scheme (NPS) के तहत हर महीने salary से कुछ राशि कटती है, जो pension के रूप में मिलती है।  

बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही 8th Pay Commission लागू करेगी। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे कर्मचारियों की salary में significant increase होने की उम्मीद है। Level-1 कर्मचारियों की basic salary 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक official confirmation नहीं मिला है।
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