कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट और पुलिस न तो डारेक्टर एफआईआर दर्ज कर सकती है न ही कोर्ट ऐसे अपराध पर डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है। इन अपराधों के लिए Court को सबसे पहले राज्य या केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जानिए वे कौन- कौन से अपराध है:-
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 217(1) की परिभाषा :-
कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए Court में मामला दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। वे निम्न अपराध है जानिए:-
1. राज्य के विरुद्ध अपराध:- अगर कोई व्यक्ति राज्यों के विरुद्ध अपराध करता है तब उन्होंने Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अध्याय 7 के तहत दण्डित किया जाएगा।
2. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान आदि के आधार पर शत्रुता उत्पन्न करना:- अगर कोई व्यक्ति धर्म, जातिवाद के आधार पर देंगे आदि करवाते है तो Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 196 के अंतर्गत अपराध होगा।
3. विद्वेषपूर्ण भावना से धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान :- अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भेदभावना करता है तो उसे Bharatiya NyayaSanhita, 2023 Section 299 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
4. लोक रिष्टि करने वाले कारक :- अगर कोई व्यक्ति लोक सम्पति या सार्वजनिक स्थानों पर रिष्टि करता है तो उसे Bharatiya Nyaya Sanhita Section 353 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
5. भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण :- अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर भारत के बाहर अपराधों को उकसाता है तो उसे Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 47 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
इन मामलों में पुलिस या कोर्ट, राज्य या केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लेगा। सरकार को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
नोट पुलिस संज्ञान :- इन अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारी का पद निरीक्षक (Inspector) से नीचे नहीं होना चाहिए।
सरल शब्दों में, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कुछ गंभीर अपराधों के मामलों में सरकार की अनुमति के बाद ही अदालत में कार्यवाही शुरू की जा सके और जांच उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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