BHOPAL NEWS - सोशल मीडिया पर धारा 163 लागू, पोस्ट, लाइक शेयर के बाद जेल का प्रावधान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति कोई भी आपत्तिजनक फोटो, वीडियो अथवा शब्द पोस्ट करता है, उसे लाइक करता है अथवा शेयर करता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके स्थिति के सामान्य हो जाने तक जेल में रखा जाएगा। 

सिर्फ अधिकृत पत्रकार ही समाचार पोस्ट कर सकते हैं

जिला प्रशासन से जारी की गई अधिकृत सूचना में लिखा है कि, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सोशल मीडिया पर भ्रामक या अपुष्ट पोस्ट, वीडियो, रील, या फाइल्स साझा करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सब पर प्रतिबंध

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसा करना कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए खतरा माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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