HC JUDGMENT - पुलिस भर्ती में उम्मीदवार की हाइट को लेकर बड़ा फैसला

भारत देश के तमाम राज्यों में होने वाली पुलिस भर्ती और Central Armed Police Forces भर्ती प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट मामले में हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने, अब तक की परंपरा को बदलने वाला आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि, पुलिस भर्ती एवं अन्य सुरक्षा बल भारती परीक्षा में उम्मीदवार की ऊंचाई को राउंड फिगर में दर्ज करें। 

अरुण कलमोडिया बनाम दिल्ली पुलिस मामला

दिल्ली पुलिस एवं CAPF भर्ती परीक्षा में अरुण कलमोडिया द्वारा भी आवेदन किया गया था। अरुण कलमोडिया ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि, प्राथमिक स्तर पर हाइट 170 सेमी से कम (169.6 सेमी) होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थी ने इस फैसले को भर्ती एजेंसी के समक्ष चुनौती दी और तर्क दिया कि 2015 में जारी सेना और आर्म्ड फोर्स भर्ती नियमों के अनुसार 0.5 सेमी तक की कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि असम राइफल्स में हुई भर्ती प्रक्रिया में भी इस नियम का पालन किया गया था, जहां 0.5 सेमी की हाइट की कमी को स्वीकार किया गया था। 

इसके आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए। इस मामले में, केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आवेदक का आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका है और यदि वह अन्य चरणों को पास कर लेता तो हाइट के मुद्दे पर विचार किया जा सकता था। हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लिया जाना चाहिए।

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