NPS वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्वेस्टमेंट के नए फीचर्स - Madhya Pradesh news

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वाले कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट के कुछ नए फीचर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 26 जुलाई 2024 को समस्त कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर एवं विभागों के प्रमुख अधिकारियों के नाम जारी पत्र में बताया गया है कि, शासकीय कर्मचारी NATIONAL PENSION SYSTEM के तहत उनके खाते में मौजूद राशि के इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड मैनेजर का चयन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। 

NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST

राज्य शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के पदों पर दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रभावशील परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के सदस्यों के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक आर. नं. 2791/08/ ई/चार दिनांक 24/26.09.2008 द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने एवं निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित कार्मिकों हेतु पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुये, योजना को विस्तारित किया है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कार्मिकों के लिये योजना को विस्तारित करते हुये, निवेश पद्धति एवं पेंशन फंड मैनेजर के चयन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत, एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:- 

(अ) पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प: राज्य के एन. पी. एस. योजना के कार्मिकों को भी पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा। विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान प्रचलित डिफाल्ट व्यवस्था पूर्ववत ही उपलब्ध रहेगी।

(ब) निवेश पद्धति का विकल्प: राज्य के एन. पी. एस. अभिदाताओं को निवेश हेतु निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध होंगे :-
(i). शासकीय अभिदाता उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नांकित विकल्प उपलब्ध होंगे :-
(क) परंपरागत जीवनचक्र निधि (Conservative Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% (LC 25) निर्धारित है ।
(ख) सामान्य जीवन चक्र निधि (Modrate Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% (LC 50) निर्धारित है।

(ii). शासकीय अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। 
(iii). अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित (डिफाल्ट) निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध होगा।

3/ अभिदाताओं को विकल्प के उपयोग संबंधी प्रक्रिया के दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें। 

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