वकील किस न्यायालय में, किसके समक्ष वकालत नहीं कर सकता है जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
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अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय करने का कानूनी अधिकार देती है, अर्थात प्रत्येक अधिवक्ता (वकील) जिसका नाम राज्य नामावली सूची में दर्ज है वह उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र में जहां तक अधिनियम का विस्तार है विधि व्यवसाय कर सकता है। जैसे कि सभी न्यायालयों में जिसमें हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं, किसी भी अधिकरण (विभाग, शासकीय आयोग, निगम) या कोई अधिकारी के समक्ष जिसका वह हकदार है।

विधिक व्यवसाय अधिवक्ता का मौलिक अधिकार भी है जानिए:-

कोई भी व्यक्ति वकीलों को वकालत करने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि वकालत करना उनका मौलिक अधिकार भी है:-
▪︎ जमशेद अंसारी बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले मे:- कहा गया कि विधि व्यवसाय का अधिकार जो अधिवक्ता एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अधीन न केवल विधिक (कानूनी) अधिकार है वरन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन मौलिक अधिकार भी है।

अधिवक्ता किस न्यायालय में किसी मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी के समक्ष कब पैरवी नहीं कर सकता है जानिए 

वृत्तिक अचार एवं अवचार से संबंधित बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अध्याय 02 के खण्ड क्रमांक 06 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता उस न्यायालय में या अधिकरण में या किसी अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है जिसका कोई सदस्य पिता दादा, पुत्र, पुत्री, चाचा , चाची, भतीजा , भतीजी, चचेरा भाई ,बहन, पति, पत्नी, माँ, पौत्र,सास, ससुर, साला,साली, पुत्र वधु,दामाद उस न्यायालय में न्यायधीश हो, पीठासीन अधिकारी हो, या कोई अधिकरण में प्राधिकारी हो।

एवं नियम क्रमांक 09 कहता है कि कोई भी वकील किसी ऐसे मामलों मे जिसमें की वह स्वयं आर्थिक रूप से हित रखने वाला हो तब वह उस मामले में कोई कार्य एवं अभिवचन नहीं करेगा जैसे कि वह स्वयं किसी लोन के मामले में बैंक द्वारा कर्जदाता हो या डिफाल्टर तब वह ऐसे मामलों मे विधि व्यवसाय नहीं करेगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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