भोपाल, 31 मई 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी की स्थानांतरण नीति 2026 लागू हो चुकी है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी अलग से जारी की जाएगी। जनगणना के कारण शिक्षकों में चिंता की स्थिति थी। राजधानी भोपाल में इस विषय को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए।
MP School Education Transfer Policy 2026: Detailed Guidelines Issued During High-Level Review Meeting
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2026 का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभिषेक सिंह, संचालक लोक शिक्षण श्री केके द्विवेदी, अपर संचालक मैडम कामना आचार्य शाहिद सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस मीटिंग के बाद समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह विभिन्न शालाओं में विषयवार रिक्त पद, परिवीक्षा अवधि समाप्ति, पोर्टल पर सही जानकारी अंकित करना, न्यायालय प्रकरण, आदि की जानकारी अपडेट करें।
कोर्ट केस के लिए BEO और संकुल प्राचार्य जिम्मेदार होंगे
समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य तारीख 1 जून 2026 तक अपने विकासखंड एवं संकुल के अंतर्गत समस्त शिक्षकों की सही-सही जानकारी पोर्टल पर अंकित करते हुए हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाएंगे। कार्य समय सीमा का है। यदि गलत जानकारी देने पर स्थानांतरण के बाद कोर्ट केस बनता है तो संबंधित संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी जवाबदार होंगे।

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