MP NEWS - मध्य प्रदेश के मंत्रियों को नई गाड़ियां चाहिए, सरकारी खजाना खर्च करने की तैयारी

Bhopal Samachar
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सरकारी खजाना यानी पब्लिक का पैसा जो मध्य प्रदेश के नागरिकों से पेट्रोल और रसोई गैस के अलावा GST के माध्यम से वसूला जाता है। नियम अनुसार 1.10 लाख किलोमीटर चल जाने के बाद मंत्री के लिए नई गाड़ी खरीदी जाती है परंतु नई सरकार के नए मंत्रियों को पुराने नियम की परवाह नहीं है। उन्हें नई गाड़ियां चाहिए और इसके लिए सरकारी खजाना खर्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। 

मंत्रियों की डिमांड डिमांड है इसलिए प्रस्ताव बना दिया, स्टेट गैरेज के अधीक्षक ने कहा

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में इस समय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम और 28 कैबिनेट व राज्य मंत्री हैं। इन सभी के लिए नई गाड़ियों की डिमांड आने पर स्टेट गैरेज ने वित्त विभाग को मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्ताव भेजा है। जिसमें नई गाड़ियां खरीदने की बात कही है। माना जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद जून तक खरीदी के आदेश जारी हो जाएंगे। स्टेट गैरेज के अधीक्षक आदित्य रिछारिया बताते हैं कि मंत्रियों की डिमांड के बाद यह प्रस्ताव मार्च के पहले हफ्ते में शासन को भेजा गया है।

इनोवा क्रिस्टा चाहिए लेकिन GeM के माध्यम से खरीदेंगे

मंत्रियों की पहली पसंद इनोवा क्रिस्टा है। वित्त की परमिशन के बाद गृह विभाग की ओर गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) से सीधे कंपनी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। जेम में कंपनी से जो रेट होंगे, उसके आधार पर वाहनों की खरीदी की जाएगी। बताया गया कि जेम को आर्डर देने के बाद वाहन उपलब्ध कराए जाने में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है।

5 मंत्रियों को नई गाड़ियां मिल गई, इसलिए सबको चाहिए

मोहन सरकार के मंत्रियों की शपथ के बाद स्टेट गैरेज के पास 5 नई इनोवा क्रिस्टा आई थीं। ये पांचों ही गाड़ियां मंत्रियों को भेजी गई है और इसके बाद से दूसरे मंत्री जिनके पास एक या दो साल पुरानी इनोवा क्रिस्टा हैं, वे नई गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदने के नियम

मप्र स्टेट गैरेज के मुताबिक मंत्रियों को आवंटित वाहन 1.10 लाख किमी चलने योग्य माने जाते हैं। इस लिमिट के बाद मंत्री नई गाड़ी की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा की स्थिति में मुख्यमंत्री की सिफारिश यानी ए प्लस कैटेगरी में प्राथमिकता के आधार पर मंत्रियों को नए वाहन आवंटित करने का प्रावधान है। 

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