लड़की के फोटो वीडियो बनाना और वायरल करना कितना गंभीर अपराध - BNS 76, IPC 354c


Legal general knowledge and law study notes

हर व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता का अधिकार प्राप्त है, अगर कोई व्यक्ति उसकी प्राइवेट बातों या फोटो, ऑडियो, वीडियो को सार्वजनिक करता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा एवं इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह न्यायालय में दावा कर सकता है, लेकिन किसी महिला की प्राइवेट फोटो को खींचना, उसे सार्वजनिक करना एक गंभीर अपराध होता है। जानिए,

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 76 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354ग की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी महिला की उसकी बिना अनुमति के 
1.  प्राइवेट फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा। 
2.  उसे नहाते हुए अथवा नित्यकर्म, अथवा कपड़े बदलते हुए देखेगा। 
3.  या महिला की अनुमति से फोटो वीडियो लेकर उसे प्रसारित कर देगा, सार्वजनिक कर देगा।
तब वह व्यक्ति IPC की धारा 354ग एवं BNS की धारा 76 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 76 or Indian Penal Code Section 354C - Provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

2.  अगर कोई व्यक्ति इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा, सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

नोट:- अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से प्राइवेट फोटो खिंचवाती है और वह इन फोटो, वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अनुमति नहीं देती है और कोई व्यक्ति इनको सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देता है तब यह IPC की धारा 354ग के अंतर्गत अपराध होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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