BNS 73, IPC 354 - लड़की को उसकी मर्जी के बिना टच करना नॉर्मल बात है या क्राइम, जानिए

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Legal general knowledge and law study notes 

भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुषों को समानता का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति महिला की लज्जा भंग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। जानिए, क्या है महिला की लज्जा भंग का अपराध।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 73, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 की परिभाषा 

अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तब वह व्यक्ति IPC की धारा 354 एवं BNS की धारा 73 के अंतर्गत दोषी होगा। 
स्त्री लज्जा भंग का अपराध कब कब होगा जानिए:-
1. सार्वजनिक स्थान पर स्त्री पर हमला करना। 
2. बलात्कार के लिए स्त्री पर हमला करना।
3. स्त्री के कपड़े खींचना।
4. स्त्री का उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती हाथ पकड़ना।

▪︎ राजस्थान राज्य बनाम विजय राम मामले में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थान पर पत्नी को चूमना या उसके रिश्तेदारों के सामने उसका लहंगा ऊपर उठाना धारा 354 का अपराध होता है। 
▪︎ अजय कुमार दास उर्फ कंकू बनाम उड़ीसा राज्य मामले मे न्यायालय ने कहा कि मेले में किसी महिला को गलत तरीके से एवं प्राइवेट अंग को स्पर्श करना धारा 354 का अपराध होता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
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