चयन परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक को आरक्षण व बोनस अंक क्यों नहीं - MP NEWS

चयन परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों में शिक्षक भर्ती 2023 की सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण और 20 अनुभव के बोनस अंक का आदेश जारी नहीं करने पर आक्रोश व्‍याप्‍त है। चयन परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए अपनाए गए नियम कपटपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने अतिथि‍ शिक्षक पंचायत बुलाकर अतिथि‍ शिक्षकों का भविष्‍य सुरक्षित करने की घोषणा की थी किन्‍तु आज तक आदेश जारी नहीं किया गया। मध्यप्रदेश सरकार विगत 16 वर्षो से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में रिक्त शिक्षक के पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों से सेवाएं ले रही है। उन्हें इस शिक्षक भर्ती में 50% रिक्तियों के आरक्षण व 20 बोनस अं‍क मिलना चाहिए। 

उच्च न्यायालय के आदेश भी नहीं मान रहा स्कूल शिक्षा विभाग

आदेश क्रमांक 812/1249/2016/20-1 डब्ल्यू.पी. 16/2016 द्वारा श्रीमती मनीषा रघुवंषी एवं अन्य 24 अतिथि शिक्षक मे माननीय उच्च न्यालय जबलपुर के पारित निर्णय दिनांक 06/01/2016 एवं म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक 1363/1278/2016/20-1 भोपाल दिनांक 05/08/2015 के द्वारा डब्ल्यू. पी. क्रमांक 7047/2015 संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ म.प्र. द्वारा मनोज मिश्रा में माननीय उच्च न्यालय जबलपुर के पारित निर्णय दिनांक 14/05/2015 के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण मे म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 813/1243/2016/20-1 दिनांक 19/05/2016 में अतिथि शिक्षक को आगामी संविदा शिक्षक भर्ती में बोनस अंक दिए जाने की बात कही गई है। क्योकि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-54/2014/20-1 भोपाल दिनांक 17.03.2015 के अनुसार अध्यापन अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आगामी संविदा शिक्षक भर्ती में बोनस अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था, जो सर्वाधिक न्याय पूर्ण था लेकिन म.प्र. शासन ने उक्त आदेश के तहत भर्ती नही की जबकि अतिथि शिक्षक उन्ही पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और आज भी कर रहे है। 

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व में शिक्षाकर्मी भर्ती एवं संविदा शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जा चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों को सहायक प्रध्यापक भर्ती 2017 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान किए गए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पंचायत में की गई घोषणा के आदेश कराने संघ द्वारा समय समय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौपा गया किन्‍तु आदेश आज तक जारी नहीं किये गए।

अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणा
1. मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती 20२3 में उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को अध्यापन अनुभव के आधार पर 20 बोनस अंक (भारांक) प्रदान किए जाए। 
2. अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणा अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !