भोपाल में धारा 144 लागू, पढ़िए कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं - NEWS TODAY


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विधन रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला भोपाल की राजस्व सीमा में विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किये है। 

1. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यवक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
2. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, अग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उपयोग करेगा।किसी भी प्रकार की उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा । शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

4. कोई व्यक्ति / संस्था, समूह डी०जे० अथवा बैण्ड का संचालक या अन्य कोई, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डी० जे०/ ध्वनि यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000) एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा ।

5. कोई व्यक्त्ति / संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जूलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा ना ही लेकर चलेगा एवं ना ही उपयोग करेगा ।

6. किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे / विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद / पटाखों का संग्रहण, निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।

7. कोई भी व्यक्ति / संस्था समूह या अन्य, किसी भी रथन पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा ।

8. कोई भी व्यक्ति/समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे ना ही किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न करेंगे तथा किसी व्यक्त्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे ।

9. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्थायें ग्रुप एडमिन या अन्य सोशन मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे, मोबाईल, कम्पयूटर, फेसबुक, ई-मेल, वहाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा ।

10. मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा।

11. कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। 

12. समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे।

13. उक्त निदेशों / प्रतिबंधों में अनुक्रमांक 1,2,3,4,7 एवं 10 के प्रावधान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य मे ड्यूटीरत पर पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दूल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगे ।

यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस सम्बंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंर्तत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 
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