जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने शासन की पुनर्विचार याचिका को निरस्त करते हुए गलती के लिए जिम्मेदार एडीजी के खिलाफ कार्रवाई हेतु शासन को स्वतंत्र कर दिया है। मामला तीन आरक्षकों के प्रमोशन का है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तीनों आरक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया गया था।
पहले प्रमोशन दिया और फिर आदेश वापस ले लिया
याचिकाकर्ता मंडला में 35 वीं बटालियन में पदस्थ तीन आरक्षक रामदीन सेन, विनोद शर्मा व भगवान दीन की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनके पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि 15 सितंबर, 2021 को याचिकाकर्ताओं को प्रधान आरक्षक के पद पर अन्य आरक्षकों के साथ प्रभार दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मप्र पुलिस मैन्युअल में संशोधन कर नियमित पदोन्नति की जगह समस्त पुलिस कर्मचारियों को उच्च पद पर प्रभार देने का प्रावधान किया था। राज्य शासन ने 14 अक्टूबर, 2021 को केवल उक्त तीन आरक्षकों के लिए यह पदोन्नति आदेश वापस ले लिया।
हाई कोर्ट ने आरक्षकों के पक्ष में फैसला दिया था
इसके पीछे कारण बताया गया कि, इनकी भर्ती आरक्षक ट्रेड पर हुई है और इनका संविलियन 2011-12 में आरक्षक संवर्ग में हुई है। इन्होंने नए संवर्ग में 10 साल पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वे प्रमोशन के पात्र नहीं हैं। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने प्रमोशन रिवर्स करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया था।
शासन की अपील और पुनर्विचार याचिका खारिज
एकलपीठ के इस आदेश के विरुद्ध राज्य शासन ने युगलपीठ के समक्ष अपील दायर की और बताया कि भूलवश उक्त आदेश जारी कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी थी। इसके बाद शासन ने पुनर्विचार याचिका दायर की, वह भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। साथ ही सरकार को गलती करने वाले एडीजी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी स्वतंत्र कर दिया। अधिवक्ता विकास महावर ने अवगत कराया कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व आदेश का पालन न किए जाने के रवैये को अवमानना याचिका के जरिए पृथक से चुनौती दी गई है।
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