मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश गृह विभाग मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल ने कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और इंस्पेक्टर इत्यादि के ट्रांसफर के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया है कि वह ऐसे सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दे जिन्हें एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है अथवा जिनके बारे में यह विश्वास किए जाने योग्य पर्याप्त कारण है कि उनके कारण चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। यह सभी ट्रांसफर लिस्ट 31 जनवरी से पहले जारी होनी थी परंतु अब लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।
ट्रांसफर के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों की लिस्ट तैयार
सामान्य प्रशासन विभाग ने आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा, गृह विभाग ने आइपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के कारण शासन तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकतर अधिकारियों के तबादले कर चुका है। अब 30 जून की स्थिति में जिन्हें तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। इस परिधि में कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक आते हैं।
बता दें कि सरकार ने कुछ कलेक्टरों के तबादले तो कर दिए हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की पदस्थापना बाकी है। गृह विभाग सूची भी तैयार कर चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची तैयार कर ली है। 26 जनवरी के बाद कभी भी तबादला सूची जारी की जा सकती है।
पढ़िए तबादला सूची कब जारी होगी
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के चलते अभी मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी के तबादले पर रोक लगी है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को हटाना आवश्यक है तो उसके लिए आयोग की सहमति अनिवार्य है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद शासन को इन अधिकारियों के तबादले करने के लिए चुनाव आयोग से सहमति नहीं लेनी होगी। माना जाता है कि शासन आठ फरवरी के बाद कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले अपने हिसाब से करेगा। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के लिए लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 घोषित की है।
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