Legal general knowledge and law study notes
जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति नशा या कोई मद्यपान करवा देता है एवं ऐसे नशे की हालत में व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित हो जाता है तब उस व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-85 के अंतर्गत बचाव मिल जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कोई नशा करता है एवं तब ऐसा व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो वह किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं होगा जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 24, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 86 की परिभाषा
अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है एवं वह नशे में आकर कोई अपराध कर दे तब यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना नशे के यह अपराध आपराधिक उद्देश्य से किया है एवं उसे IPC धारा 86 एवं BNS की धारा 24 के अनुसार किसी भी प्रकार से कोई बचाव नहीं मिल सकता है एवं जो भी अपराध वह करता है उसकी सजा उसे मिलेगी।
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 24, Indian Penal Code, 1860 section 86 Punishment
'नगा सिन गेल, के मामले में आरोपी ने बहुत शराब पी रखी थी। पीते समय वह यह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पीने के बाद वह नशे में अपने घर गया और वहाँ से एक तलवार उठाकर सड़क पर आकर चिल्लाया कि वह 'र' नामक व्यक्ति को मार डालेगा जिससे उसकी दुश्मनी थी। एक राहगीर 'ल' ने उसे शांत करवाने की कोशिश की लेकिन उसने 'ल' को गंभीर चोट पहुचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई यहां पर न्यायालय ने उसे मानव-वध का दोषी माना एवं न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि धारा 86 के अनुसार आशय एवं जानकारी के साथ अपराध करने वाले शराबी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जाना चाहिए जो बिना नशे वाला व्यक्ति आशय एवं जानकारी द्वारा करता है।
एक अन्य उदहारण से इसे और सरल भाषा में समझते हैं, आरोपी व्यक्ति नशे की हालत में अपना घर समझ कर पड़ोस के घर चला जाता है उस घर का एक व्यक्ति यह समझकर कि वह उसके घर विधि-विरुद्ध घुस आया है,बाहर निकालने के लिए उसे पिटता हैं। यहाँ आरोपी नशेले व्यक्ति पर धारा -441 गृह अतिचार एवं धारा 351 प्रहार का अपराध होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com