BNS 23, IPC 85 - क्या नशे की हालत में किए गए सभी अपराध माफ हो जाते हैं, पढ़िए

Bhopal Samachar
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Legal general knowledge and law study notes 

मनुष्य के संदर्भ में नशे की अवस्था एक प्रकार का पागलपन होता है, जब मनुष्य का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, अर्थात व्यक्ति को अच्छे-बुरे की पहचान नहीं होती है। भारत के कानून में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के अपराध माफ कर दिए जाने का प्रावधान है। आईए जानते हैं कि क्या नशे की हालत में किए गए अपराध भी माफ हो जाते हैं या नहीं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 23, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 85 की परिभाषा 

अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर कोई नशा करवा देता है या नशीली दवाई खिला देता है तब ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाए तब वह IPC की धारा 85 एवं BNS की धारा 23 के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से नशा करता है एवं उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध होगा वह किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं माना जाएगा।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 23, Indian Penal Code, 1860 section 85 Punishment 

डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन बनाम मेगे स्वाकी, मामले में आरोपी ने ड्यूटी पर गश्त दे रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके उसे शारिरिक चोट पहुँचाई। आरोपी का कहना था कि उस शाम को घटना के पहले उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके कारण वह अपने होश में नहीं था। अतः कथित घटना के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि एक पुलिस कांस्टेबल से उसकी क्षणिक लड़ाई हुई थी। उसने अपने नशे की स्थिति की पुष्टि में मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। न्यायधीश ने निर्णय दिया की स्वेच्छा मद्यपान एवं नशे को अपराध के लिए बचाव के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी की अपील को अस्वीकार कर दिया और उसे दोषसिद्ध कर दिया गया। 

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