IPC 278 - वायु प्रदूषण करने वाले वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, जानिए

Bhopal Samachar
0

Legal general knowledge and law study notes

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार जो कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण करता, जल प्रदूषण करता, वायु प्रदूषण करता है, उसके खिलाफ सिविल मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाने में आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा  278 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति वायुमंडल को जानबूझकर प्रदूषित करेगा, जिससे किसी जन-साधारण व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी हानि होने की संभावना हो, तब वायु को प्रदूषित करने वाला व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 278 के अंतर्गत दोषी होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 278 Punishment 

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम पाँच सौ रुपये जुर्माना लिया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!