Legal general knowledge and law study notes - बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी तरीक़े से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करते हैं जैसे की झूठे तथ्यों की बनाकर दूसरे की संपत्ति को हड़पना या किसी अन्य व्यक्ति बनकर संपत्ति प्राप्त करने के लिए वाद दायर करना ऐसे अपराध सामान्य तौर पर बहुत से घटित होते हैं तब संपत्ति संबंधित ऐसे अपराध में किसी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, जानिए।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1982 की धारा 16 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को प्राप्त के लिए झूठे तथ्यों की धोखाधड़ी बनाएगा या किसी अन्य व्यक्ति बनकर झूठा वाद दायर करेगा या या किसी संपत्ति के मूल्य को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताएगा जो उसका वास्तविक मूल्य नहीं है या शासन द्वारा प्रतिकर प्राप्त करके के लिए दूसरे व्यक्ति की संपत्ति स्वयं की बताएगा एवं न्यायालय में दावा करेगा तब ऐसे व्यक्ति के ऊपर उपर्युक्त धारा 16 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
Madhya Pradesh Specified Corrupt Practices Prevention Act, 1982 Section 16 Punishment
दण्ड का प्रावधान:- यह अपराध संज्ञेय एवंजमानतीय अपराध है इनका विचारण सेशन कोर्ट द्वारा किया जाता है लेकिन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की कार्यवाही करने से पहले समुचित सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होगा। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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