मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण की तारीख में परिवर्तन किया है। दिनांक 14 अगस्त 2023 को श्री ओएस मंडलोई उप सचिव के हस्ताक्षर से आदेश क्रमांक 1188 जारी कर दिया गया है।
MP NEWS- शिक्षकों के अर्न्तजिला एवं अर्न्तसंभागीय ट्रांसफर की तारीख
स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानातरण नीति 2022 दिनांक 17.7.2023 को जारी की गई है। उक्त स्थानांतरण नीति कण्डिका 2.2 में उल्लेखित है कि " जिला संवर्ग के (अर्न्तजिला) एक जिले से दूसरे जिले एवं संभागीय संवर्ग के अर्न्तसंभागीय (एक संभाग से दूसरे संभाग) मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान अनुसार कडिका 2.5 शिथिलता प्रदान करते हुए कण्डिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे।" उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कण्डिका 2.2 में उल्लेखित स्थानातरण दिनांक 16.8.2023 से दिनांक 31.8.2023 की अवधि में किये जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लिखा था कि चुनाव कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण उनकी जानकारी एवं अनुमति के बिना नहीं किए जाएं।
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