MP karmchari news- चतुर्थ समयमान वेतनमान, कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा सभी विभागों के समान संबंधों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू कर दी गई है। जिसमें समयमान वेतनमान योजना को पुनः विस्तारित करते हुए, चतुर्थ समय मान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में योजना दिनांक 14 अगस्त 2023 से लागू की गई है। वित्त विभाग से जारी नियम की डायरेक्ट लिंक इसी समाचार में उपलब्ध कराई गई है।

Madhya Pradesh Government employees- Fourth time scale pay scale 

फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा जारी implementation of the assured career promotion scheme for the same cadres of all the departments of the state government –Fourth time scale pay scale में लिखा है कि, 
1. राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें "अ" "व" "स" एवं "द" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति / क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी ।

2. शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी / चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।

3. उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित है। 

4. राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

5. यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट- 1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा।

6. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/ नियम / चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014 / नियम / चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रियां पूर्ववत यथा स्थिति लागू रहेंगी। 

MP Government employees- Fourth time scale pay scale Direct Link

कृपया नीचे प्रदर्शित डायरेक्ट लिंक / यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। आपके सामने वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश की कॉपी ओपन हो जाएगी। कुल 5 PAGE PDF FILE का ऑनलाइन अवलोकन कर सकते हैं एवं DOWNLOAD भी कर सकते हैं। 
https://finance.mp.gov.in/uploads/files/Order_Rule_2023-08-14.pdf  

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